
आईएनएक्स मीडिया मनी लॉन्ड्रिंग मामले (INX Media Case) में पूर्व वित्त और वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी चिदंबरम (P Chidambaram) तिहाड़ जेल (Tihar jail) में बंद हैं. दिल्ली हाईकोर्ट में पी चिदंबरम की बेल याचिका पर गुरुवार को सुनवाई हुई. दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है. इस दौरान कोर्ट ने चिदंबरम की तरफ से कोर्ट में बहस कर रहे कपिल सिब्बल की मौखिल अर्जी भी खारिज कर दी. सिब्बल ने कोर्ट से चिदंबरम को हर रोज घर का पका खाना खाने और परिवार के सदस्यों से मिलने की अनुमति दी जाए. इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि जेल में सभी के लिए 'समान भोजन' उपलब्ध है, 'हम भदेभाव नहीं कर सकते.'
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चिदंबरम की पैरवी कर रहे कपिल सिब्बल ने कोर्ट से जब घर का पका खाने की इजात मांगी तो जस्टिस सुरेश कुमार कैट ने कहा कि 'जेल में सभी के लिए एक जैसा भोजन उपलब्ध है.' जज साहब के इस जवाब के बाद सिब्बल ने कहा कि 'माय लॉर्ड वह 74 साल के हैं.' सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने तब जवाब दिया, 'यहां तक कि (INLD नेता ओम प्रकाश चौटाला) चौटाला बूढ़े हैं और एक राजनीतिक कैदी हैं. एक राज्य के रूप में, हम किसी को भी अलग नहीं कर सकते.' दलीलें तब हुईं, जब कोर्ट आईएनएक्स मीडिया से संबंधित सीबीआई मामले में पी चिदंबरम द्वारा दायर नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई कर रहा था.
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बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने पी चिदंबरम की बेल याचिका पर सीबीआई को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है. चिदंबरम की तरफ से कोर्ट में बहस कर रहे कपिल सिब्बल ने कहा, हमने न्यायिक हिरासत को चुनौती दी थी. साथ ही रेगुलर बेल मांग रहे है. जिस पर जज ने कहा, ''आप यहां क्यों आये हैं?''
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जवाब में कपिल सिब्बल ने कहा, फैक्ट को आप सुन कर न्याय कर सकते है. पहले रेगुलर बेल सुन सकते है. फिर कोर्ट में जज ने कहा, आपने उसी दिन क्यों नहीं निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी. आप एक ही दिन निचली अदालत से सुप्रीम कोर्ट चले जाते है और यहां निचली अदालत के फैसले को चुनौती देने में इतना दिन और यहां कह रहे है जल्दी करिए. मामले की अगली सुनवाई 23 सितंबर को होगी.
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