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This Article is From Oct 11, 2012

रॉबर्ट वाड्रा-डीएलएफ डील : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वीकार की याचिका

रॉबर्ट वाड्रा-डीएलएफ डील : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वीकार की याचिका
हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने रॉबर्ट वाड्रा की संपत्तियों से संबंधित आरोपों की जांच कराने के लिए दायर याचिका पर केंद्र को शुरुआती आपत्ति दाखिल करने का समय देकर अगली सुनवाई 21 नवंबर को तय की।
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लखनऊ: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा की संपत्तियों से संबंधित अरविंद केजरीवाल के आरोपों की जांच कराने के लिए दायर एक याचिका पर गुरुवार को केंद्र सरकार को शुरुआती आपत्ति दाखिल करने का समय देकर अगली सुनवाई 21 नवंबर को नियत की।

याचिका में आग्रह किया गया है कि इस सिलसिले में प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव को निर्देश दिया जाए। वरिष्ठ न्यायमूर्ति उमानाथ सिंह और न्यायमूर्ति वीरेन्द्र कुमार दीक्षित की खंडपीठ ने यह आदेश स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता नूतन ठाकुर की याचिका पर दिया है। याची ने आग्रह किया है कि प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव को निर्देश दिया जाए कि मामले के संबंध में उसके जांच संबंधी प्रत्यावेदन का निस्तारण गुण-दोष तथा तथ्यों के आधार पर किया जाए।

याची का कहना है कि गत 9 अक्टूबर के प्रत्यावेदन में रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ केजरीवाल तथा अधिवक्ता प्रशांत भूषण के आरोपों की जांच 30 दिनों में कराई जाए, क्योंकि आरोप बहुत गंभीर हैं। याची के अधिवक्ता अशोक पाण्डेय का तर्क था कि इन आरोपों के संबंध में चूंकि कई केंद्रीय मंत्री वाड्रा का बचाव करते हुए बयान दे रहे हैं, लिहाजा इस सिलसिले में प्रधानमंत्री के दफ्तर को वाड्रा पर लगे आरोपों की जांच करानी चाहिए।

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