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This Article is From Mar 15, 2020

PM मोदी के हेलीकॉप्टर की तलाशी मामले की जांच कर सकते हैं रिटायर्ड चीफ सेक्रेटरी

केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (CAT) की पीठ ने यहां कहा कि कर्नाटक सरकार का यह कर्तव्य है कि पिछले साल प्रधानमंत्री के हेलीकॉप्टर की तलाशी लेने वाले आईएएस अधिकारी मोहम्मद मोहसिन की जांच कराने और उनसे जवाब तलब करने के चुनाव आयोग के अनुरोध पर कार्रवाई करे.

PM मोदी के हेलीकॉप्टर की तलाशी मामले की जांच कर सकते हैं रिटायर्ड चीफ सेक्रेटरी
IAS अफसर मोहम्मद मोहसिन ने पीएम मोदी के हेलीकॉप्टर की तलाशी ली थी. (फाइल फोटो)
बेंगलुरु:

केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (CAT) की पीठ ने यहां कहा कि कर्नाटक सरकार का यह कर्तव्य है कि पिछले साल प्रधानमंत्री के हेलीकॉप्टर की तलाशी लेने वाले आईएएस अधिकारी मोहम्मद मोहसिन की जांच कराने और उनसे जवाब तलब करने के चुनाव आयोग के अनुरोध पर कार्रवाई करे. पीठ ने राज्य सरकार को सुनने के बाद संकेत दिया कि अगर अधिकारी की ओर से दिया गया जवाब असंतोषजनक पाया गया तो सेवानिवृत्त मुख्य सचिव जांच कर सकते हैं. राज्य सरकार ने चुनाव आयोग की अनुशंसा और अधिकारी की चुनौती पर अनुशासनात्मक कार्रवाई का अनुरोध किया था.

कर्नाटक काडर के अधिकारी को पिछले साल हुए लोकसभा चुनाव के दौरान ओडिशा में आम पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया था और संभलपुर में विशेष रक्षा समूह (NSG) की सुरक्षा घेरे वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) के हेलीकॉप्टर की नियमों का उल्लंघन कर जांच करने पर निलंबित कर दिया गया था. काम में लापरवाही बरतने के आरोपी निलंबित मोहिसन को बाद में चुनाव आयोग संभलपुर से यहां पर मुख्य चुनाव अधिकारी के कार्यालय में स्थानांतरित कर दिया था. वरिष्ठ चुनाव समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद चुनाव आयोग ने मोहसिन के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की सिफारिश की थी और उनका निलंबन रद्द कर दिया था.

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CAT के न्यायिक सदस्य डॉ. के.बी. सुरेश और प्रशासनिक सदस्य सीवी शंकर की पीठ ने चुनाव आयोग द्वारा कर्नाटक से मोहिसन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की अनुशंसा करने वाले 25 अप्रैल, 2019 के आदेश को संज्ञान में लिया. CAT ने आदेश में कहा, ‘राज्य सरकार की ओर से हम कुछ गलत नहीं पाते और वास्तव में उसने चुनाव आयोग की अनुशंसा के इतर कुछ भी नहीं किया, जैसी की शिकायत की गई. यह राज्य सरकार का मौलिक कर्तव्य है कि वह जांच करने के अनुरोध का अनुपालन कर सच्चाई का पता लगाए और जवाब दे.' पीठ ने प्रशासन को निर्देश दिया कि पहले वह मोहसिन से जवाब तलब करे.

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CAT ने आगे कहा, ‘हम निर्देश देते हैं कि कर्नाटक काडर के सेवानिवृत्त मुख्य सचिव को मामले की जांच करनी चाहिए. सरकार को प्रकिया और आवेदनकर्ता की सफाई के आधार पर निष्पक्ष आकलन के बाद जांच पर फैसला करना चाहिए.' CAT ने आगे कहा कि ग्रहण प्राधिकार जो इस मामले में चुनाव आयोग है, के पास विशेष परिस्थितियों के अलावा प्रतिनियुक्ति पर आए कर्मी पर अनुशासनात्मक नियंत्रण नहीं है.

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(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

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