विज्ञापन
This Article is From Jul 04, 2018

दिल्ली सरकार बनाम एलजी मामला: LG दिल्ली के 'बॉस' नहीं, पढ़ें सुप्रीम कोर्ट का पूरा फैसला

दिल्ली सरकार बनाम एलजी के बहुप्रतिक्षित मामले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि दिल्ली का बॉस चुनी हुई सरकार है, एलजी नहीं.

दिल्ली सरकार बनाम एलजी मामला: LG दिल्ली के 'बॉस' नहीं, पढ़ें सुप्रीम कोर्ट का पूरा फैसला
एलजी के साथ अरविंद केजरीवाल और अन्य मंत्री (फाइल फोटो)
  • सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार अहम.
  • चुनी हुई सरकार ही लेगी फैसला- सुप्रीम कोर्ट
  • कोई फैसला लेने से पहले LG की अनुमति लेने की जरूरत नहीं- सुप्रीम कोर्ट
नई दिल्ली: दिल्ली सरकार बनाम एलजी मामले में बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने अपना अहम फैसला सुनाया. दिल्ली सरकार बनाम एलजी के बहुप्रतिक्षित मामले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि दिल्ली की बॉस चुनी हुई सरकार है, एलजी नहीं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एलजी की मनमानी नहीं चलेगी और हर मामले में फैसले से पहले एलजी की सहमति की जरूरत नहीं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार अहम है. सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से फैसला सुनाया कि हर मामले में LG की सहमति जरूरी नहीं है, लेकिन कैबिनेट को फैसलों की जानकारी देनी होगी. 

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई फैसला लेने से पहले LG की अनुमति लेने की जरूरत नहीं, सिर्फ सूचना देने की जरूरत. साथ ही कोर्ट ने कहा कि छोटे-छोटे मामलों में में मतभेद ना हो. राय में अंतर होने पर राष्ट्रपति को मामला भेजें LG. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार और LG के बीच राय में अंतर वित्तीय, पॉलिसी और केंद्र को प्रभावित करने वाले मामलों में होनी चाहिए. हालांकि, संविधान पीठ ने अपने फैसले में कहा कि चुनी हुई सरकार लोकतंत्र में अहम है, इसलिए मंत्रीपरिषद के पास फैसले लेने का अधिकार है. 

दिल्ली सरकार बनाम एलजी मामले में सुप्रीम कोर्ट का पूरा फैसला: 

अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार बनाम उपराज्यपाल से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला

न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, लोकतंत्र में रियल पॉवर चुने हुए प्रतिनिधियों में होनी चाहिए, क्योंकि विधायिका के प्रति वे जवाबदेह हैं, लेकिन दिल्ली के विशेष दर्जे को देखते हुए संतुलन बनाना भी ज़रूरी है. मूल कारक यह है कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी है. न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि LG को यह दिमाग में रखना चाहिए कि वह नहीं, बल्कि कैबिनेट है, जो फैसले लेती है.

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली के लोगों की बड़ी जीत हुई है. लोकतंत्र के लिए बड़ी जीत है. वहीं, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि अब दिल्ली सरकार का कामकाज नहीं रूकेगा. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऐतिहासिक बताया. 
 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Arvind Kejriwal Aam Aadmi Party (AAP), Supreme Court's Verdict, AAP Vs LG, Lt Governor Vs Delhi Government
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com