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This Article is From Sep 16, 2019

अगस्ता वेस्टलैंड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रतुल पुरी की हिरासत तीन दिन बढ़ाई गई

मध्‍यप्रदेश के मुख्‍यमंत्री कमलनाथ के उद्योगपति भांजे रतुल पुरी की प्रवर्तन निदेशालय (ED) की हिरासत अवधि तीन दिन के लिए बढ़ा दी गई है.

अगस्ता वेस्टलैंड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रतुल पुरी की हिरासत तीन दिन बढ़ाई गई
रतुल पुरी की हिरासत अवधि फिर बढ़ी
नई दिल्ली:

मध्‍यप्रदेश के मुख्‍यमंत्री कमलनाथ के उद्योगपति भांजे रतुल पुरी की प्रवर्तन निदेशालय (ED) की हिरासत अवधि तीन दिन के लिए बढ़ा दी गई है. दिल्‍ली की एक अदालत ने अगस्‍ता वेस्‍टलैंड हेलीकॉप्‍टर मामले में सोमवार को पुरी की हिरासत अवधि बढ़ा दी. विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार ने ईडी को पुरी से तीन दिन तक और पूछताछ की अनुमति दी. पुरी को चार सितंबर को ईडी ने गिरफ्तार किया था और उनकी हिरासत सोमवार को खत्म हो रही थी. धनशोधन का मामला इटली स्थित फिनमेकेनिका की ब्रिटिश सहायक कंपनी अगस्ता वेस्टलैंड से 12 वीवीआईपी हेलीकॉप्टरों की खरीद में हुई कथित अनियमितताओं के बाद दर्ज किया गया था.

बता दें सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बैंक द्वारा शिकायत के बाद सीबीआई ने केस दर्ज किया था. उसके बाद प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मामला दर्ज किया. सीबीआई ने कमलनाथ के भांजे रतुल पुरी के अलावा उनके पिता दीपक पुरी और मां नीता पुरी के खिलाफ भी ठगी और जालसाजी का केस दर्ज किया था. पिछले महीने 26 जुलाई को ईडी दफ्तर से रतुल पुरी फरार हो गए थे.

टॉयलेट जाने के बहाने ईडी दफ्तर से भागे थे रतुल पुरी, जानें हाईवोल्टेज ड्रामे से गिरफ्तारी तक का पूरा मामला

रतुल पुरी के बैंक फ्रॉड समेत सभी मामलों की टाइमलाइन:

26 जुलाई: अगुस्ता वेस्टलैंड घोटाले से जुड़े मनी लांड्रिंग के मामले में पूछताछ के दौरान रतुलपुरी टॉयलेट जाने बहाने ईडी दफ्तर से भाग गए थे. उसी दिन ईडी ने उन्हें खोजने के लिए घर और दफ्तर में तलाशी ली.

27 जुलाई: रतुल पुरी ने गिरफ्तारी के डर से रॉउस एवेन्यू कोर्ट में अग्रिम ज़मानत की अर्जी दाखिल की. जिसमें रतुलपुरी की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी और विजय अग्रवाल जैसे नामी वकील पेश हुए. रॉउस एवेन्यू कोर्ट में एक हफ्ते तक अग्रिम जमानत पर मैराथन सुनवाई चली. इस दौरान कोर्ट ने उन्हें गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दे दी. इसी बीच रतुल पुरी राहत पाने के लिए हाइकोर्ट भी गए, लेकिन अर्जी वापस ले ली.

6 अगस्त: रॉउस एवेन्यू कोर्ट ने रतुल पुरी की अग्रिम जमानत खारिज़ कर दी.

9 अगस्त: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की अर्जी पर रॉउस एवेन्यू कोर्ट ने उनके खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी कर दिया. उसके बाद रतुल पुरी राहत पाने के लिए फिर दिल्ली हाईकोर्ट गए. हाईकोर्ट ने 20 अगस्त तक गिरफ्तारी से राहत देते हुए ईडी से रिप्लाई फ़ाइल करने को कहा. वहीं रॉउस एवेन्यू कोर्ट में भी रतुल पुरी ने गैरजमानती वारंट रद्द करने की अर्जी डाली. इसी पर कोर्ट फैसला 21 अगस्त को सुनाएगा.

17 अगस्त: लेकिन इसी बीच सीबीआई ने रतुलपुरी, उनके पिता दीपक पुरी और मां नीता पुरी के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया. सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने आरोप लगाया कि इन लोगों ने बैंक से लोन लेकर 354 करोड़ का फ्रॉड किया है.

18 अगस्त: सीबीआई की इसी एफआईआर को आधार बनाकर रतुल पुरी और उनके परिवार वालों के खिलाफ मनी लांड्रिंग का एक नया केस दर्ज किया.

20 अगस्त: इसी केस में मंगलवार को रतुल पुरी को ईडी ने गिरफ्तारी कर लिया.

03 सितंबर:  प्रवर्तन निदेशालय (ED) की रिमांड पूरी होने पर दिल्ली की रॉउज एवेन्यू कोर्ट ने मंगलवार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेजा दिया.

Video: रतुल पुरी की गिरफ्तारी पर क्या बोले कमलनाथ?

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