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This Article is From Mar 19, 2018

चारा घोटाला: दुमका कोषागार मामले में लालू प्रसाद यादव समेत 18 दोषी करार, जगन्‍नाथ मिश्रा बरी

बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्‍नाथ मिश्रा को चारा घोटाला के दुमका कोषागार मामले में सीबीआई कोर्ट ने बरी कर दिया है.

चारा घोटाला: दुमका कोषागार मामले में लालू प्रसाद यादव समेत 18 दोषी करार, जगन्‍नाथ मिश्रा बरी
लालू प्रसाद यादव की फाइल फोटो
रांची: चारा घोटाले के तीन मामलों में सजा पाने के बाद यहां बिरसा मुंडा जेल में बंद बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री एवं राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव को विशेष सीबीआई अदालत ने दुमका कोषागार से तीन करोड़, तेरह लाख रुपये का गबन करने के चौथे आरोप में भी दोषी करार दिया है. इस मामले में सजा का एलान 21 मार्च से 23 मार्च के बीच किया जाएगा. अदालत ने बिहार के दूसरे पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा समेत 12 लोगों को इस मामले में आज सबूतों के अभाव में बाइज्जत बरी कर दिया.

चारा घोटाले के कांड संख्या आरसी 38ए/96 में सीबीआई की विशेष अदालत ने आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव सहित 18 आरोपियो को दोषी करार दिया है. सभी दोषियो को 21, 22 और 23 मार्च तक वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सजा सुनाई जाएगी. 6-6 के ग्रुप में सजा सुनाई जाएगी.

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चारा घोटाले के दुमका कोषागार से तीन करोड़, तेरह लाख रुपये के गबन के मामले में 31 लोगों के खिलाफ सीबीआई की विशेष अदालत का बहुप्रतीक्षित फैसला सोमवार दोपहर बाद आया जिसमें सीबीआई के विशेष न्यायाधीश शिवपाल सिंह ने जहां लालू समेत 19 को दोषी करार दिया वहीं पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा, पूर्व विधायक ध्रुव भगत, पूर्व सांसद जगदीश शर्मा, पूर्व मंत्री विद्या सागर निषाद, पूर्व विधायक आर के राणा समेत 12 लोगों को सबूतों के अभाव में बरी करने का आदेश दिया.

अदालत दोषी ठहराये गये लालू प्रसाद यादव समेत सभी 19 अभियुक्तों की सजा के बिंदु पर 21 मार्च से सुनवाई करेगी. सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 23 मार्च तक की तिथि निर्धारित की गयी है. राजद के वरिष्ठ नेता रघुवंश प्रसाद सिंह ने लालू को दोषी करार दिये जाने और जगन्नाथ मिश्रा को बरी किये जाने के अदालती आदेश पर क्षोभ व्यक्त करते हुए एक बार फिर इसे सीबीआई का खेल बताया है और कहा है कि राजद इस मामले में भी झारखंड उच्च न्यायालय का रुख करेगी.

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इससे पहले इसी वर्ष 24 जनवरी को लालू प्रसाद एवं जगन्नाथ मिश्र को सीबीआई की विशेष अदालत ने चाईबासा कोषागार से 35 करोड़, 62 लाख रुपये का गबन करने के चारा घोटाले के एक अन्य मामले में दोषी करार देते हुए पांच-पांच वर्ष सश्रम कारावास एवं क्रमशः दस लाख एवं पांच लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनायी थी. सीबीआई की विशेष अदालत ने चारा घोटाले के चाईबासा मामले में कुल 50 आरोपियों को दोषी करार देते हुए सजा सुनायी थी.

VIDEO : चारा घोटाले के चौथे मामले में भी लालू दोषी करार

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