- राजा रघुवंशी हत्या मामले में मेघालय कोर्ट ने 5 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं
- आरोपियों में राजा की पत्नी सोनम, उसका प्रेमी राज कुशवाहा और 3 सुपारी किलर शामिल हैं
- अदालत ने पुलिस द्वारा पेश 790 पेज की चार्जशीट को पर्याप्त मानते हुए ट्रायल शुरू करने का आदेश दिया है
इंदौर के कारोबारी राजा रघुवंशी की मेघालय में सनसनीखेज हत्या के मामले में पांच आरोपियों के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं. मेघालय के ईस्ट खासी हिल्स जिले की अदालत ने ये आरोप तय किए हैं. राजा की मई महीने में सोहरा (चेरापूंजी) में हनीमून के दौरान बेरहमी से हत्या कर दी गई थी.
पत्नी सोनम समेत ये हैं आरोपी
आरोपियों में राजा की पत्नी सोनम रघुवंशी, उसका प्रेमी राज कुशवाहा और तीन सुपारी किलर- विशाल चौहान, आकाश राजपूत और आनंद शामिल हैं. सभी आरोपी मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं.
अदालत ने इन पांचों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (Bhartiya Nyaya Sanhita - BNS) की धारा 103(1) (हत्या), 238(a) (सबूत मिटाने की कोशिश) और 61(2) (आपराधिक साजिश) के तहत आरोप तय किए हैं. सभी ने खुद को निर्दोष बताया है.
3 और लोगों पर चार्जशीट की तैयारी
पुलिस ने बताया कि अब तीन और लोगों- सिलॉम जेम्स, लोकेन्द्र तोमर और बलबीर अहिरवार के खिलाफ भी दूसरी चार्जशीट तैयार की जा रही है. इन पर सबूत मिटाने का आरोप है.
कैसे अंजाम दी गई पूरी वारदात?
यह मामला मेघालय की सबसे चर्चित हत्या की वारदातों में से एक है. पुलिस के मुताबिक, राजा रघुवंशी और उनकी पत्नी सोनम 21 मई को हनीमून मनाने शिलांग पहुंचे थे. वहां से दोनों 26 मई को सोहरा (चेरापूंजी) घूमने गए. उसी दिन दोनों लापता हो गए.
पुलिस, NDRF, SDRF और स्थानीय टीमों ने बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया. करीब एक हफ्ते बाद 2 जून को राजा का शव सोहरा के मशहूर वेई सादोंग फॉल्स के पास एक गहरी खाई में मिला.
जांच में सामने आया चौंकाने वाला सच
जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि सोनम ने अपने प्रेमी राज कुशवाहा के साथ मिलकर पति की हत्या की साजिश रची थी. इस प्लान को अंजाम देने के लिए उन्होंने तीन सुपारी किलर को मध्य प्रदेश से बुलाया था. पुलिस का दावा है कि हत्या की वारदात सोनम की मौजूदगी में हुई थी. सभी पांचों आरोपी एक हफ्ते के अंदर गिरफ्तार कर लिए गए थे.
790 पेज की चार्जशीट, अब होगा ट्रायल
पुलिस ने 5 सितंबर को अदालत में 790 पेज की चार्जशीट दाखिल की थी. मंगलवार को हुई सुनवाई में अदालत ने कहा कि ट्रायल शुरू करने के लिए पर्याप्त सबूत मौजूद हैं. अब इस मामले में ट्रायल जल्द ही शुरू होगा.
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