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सुल्तानपुर की अदालत में पेश हुए राहुल गांधी, अमित शाह पर अपमानजनक टिप्पणी मामले में खुद को बताया बेकसूर

एडवोकेट संतोष कुमार पांडे ने कहा कि राहुल गांधी ने 8 मई, 2018 को बेंगलुरु में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था. यह मामला 4 अगस्त, 2018 को सुल्तानपुर के एमपी-एमएलए कोर्ट के जिला एवं सत्र न्यायालय में दायर किया गया था.

सुल्तानपुर की अदालत में पेश हुए राहुल गांधी, अमित शाह पर अपमानजनक टिप्पणी मामले में खुद को बताया बेकसूर
राहुल गांधी आज मानहानि मामले में सुल्तानपुर की अदालत में पेश हुए.
सुल्तानपुर:

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी मानहानि के एक मामले में शुक्रवार को सुल्तानपुर की सांसद-विधायक (एमपी/एमएलए) अदालत में पेश हुए और अपना बयान दर्ज कराया. राहुल शुक्रवार सुबह सुल्तानपुर पहुंचे और यहां की सांसद-विधायक अदालत में पेश हुए. बयान के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने आज तक किसी के खिलाफ कभी भी ऐसा बयान नहीं दिया जिससे मानहानि का कोई मामला बने. अदालत ने मामले में अगली सुनवाई 12 अगस्त तय की है.

राहुल गांधी के अधिवक्ता काशी प्रसाद शुक्ला ने बताया कि राहुल गांधी ने अदालत में विशेष जज शुभम वर्मा के समक्ष कहा कि ''मेरे खिलाफ जो वाद कोर्ट में दायर किया गया है, वह सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए किया गया है.'' शुक्ल ने कहा कि अब आगे की कार्रवाई के लिए अदालत ने 12 अगस्त की तिथि नियत की है। अब वादी के अधिवक्ता की तरफ से साक्ष्य पेश किया जाएगा.

शुक्रवार को राहुल गांधी के सुलतानपुर आने पर भारी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता उनका स्वागत करने के लिए दीवानी परिसर में मौजूद रहे. राहुल गांधी ठीक 11 बजे दीवानी परिसर पहुंचकर अदालत नम्बर 15 में विशेष जज के सामने पेश हुए. इस दौरान दीवानी परिसर में पुलिस ने सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए थे. अदालत में बयान दर्ज कराकर राहुल गांधी लौट गए.

विशेष न्यायाधीश ने मामले में अपना बयान दर्ज कराने के लिए राहुल को 26 जुलाई को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया था. भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के स्थानीय नेता विजय मिश्र ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर बेंगलुरु में 2018 में भाजपा के तत्कालीन अध्यक्ष और वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाते हुए चार अगस्त 2018 को मानहानि का मामला दर्ज कराया था. अदालत ने इस मामले में राहुल को 20 फरवरी को जमानत दे दी थी.

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(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

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