Rahul Gandhi Defamation Case Amit Shah
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राहुल गांधी पर झारखंड में फिलहाल नहीं चलेगा मानहानि का मुकदमा, SC ने निचली अदालत में चल रही सुनवाई पर लगाई रोक
यह मामला बीजेपी नेता अमित शाह के बारे में राहुल गांधी द्वारा वर्ष 2018 में कथित अभद्र टिप्पणी से संबंधित है. इसी मामले में राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है.
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सुल्तानपुर की अदालत में पेश हुए राहुल गांधी, अमित शाह पर अपमानजनक टिप्पणी मामले में खुद को बताया बेकसूर
एडवोकेट संतोष कुमार पांडे ने कहा कि राहुल गांधी ने 8 मई, 2018 को बेंगलुरु में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था. यह मामला 4 अगस्त, 2018 को सुल्तानपुर के एमपी-एमएलए कोर्ट के जिला एवं सत्र न्यायालय में दायर किया गया था.
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अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक बयान: मानहानि केस में राहुल के खिलाफ सुनवाई टली, अब 26 जून को होगी सुनवाई
वादी के अधिवक्ता संतोष कुमार पांडेय ने यह जानकारी देते हुए बताया कि अब अगली सुनवाई 26 जून को होगी. पिछले 7 जून को सम्बन्धित अदालत के न्यायाधीश शुभम वर्मा ने इस मामले में सुनवाई के लिए 18 जून की तिथि निर्धारित की थी.
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राहुल गांधी को मानहानि के मामले में राहत, कोर्ट ने दी जमानत
अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट आरबी इतालिया की अदालत ने 10,000 रूपए के मुचलके पर गांधी को जमानत दे दी. अदालत में गांधी की खुद को निर्दोष बताने की दलील दर्ज होने के बाद उनके वकीलों ने मामले में व्यक्तिगत पेशी से छूट देने की मांग करते हुए एक आवेदन दिया.
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राहुल गांधी पर झारखंड में फिलहाल नहीं चलेगा मानहानि का मुकदमा, SC ने निचली अदालत में चल रही सुनवाई पर लगाई रोक
यह मामला बीजेपी नेता अमित शाह के बारे में राहुल गांधी द्वारा वर्ष 2018 में कथित अभद्र टिप्पणी से संबंधित है. इसी मामले में राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है.
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एडवोकेट संतोष कुमार पांडे ने कहा कि राहुल गांधी ने 8 मई, 2018 को बेंगलुरु में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था. यह मामला 4 अगस्त, 2018 को सुल्तानपुर के एमपी-एमएलए कोर्ट के जिला एवं सत्र न्यायालय में दायर किया गया था.
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वादी के अधिवक्ता संतोष कुमार पांडेय ने यह जानकारी देते हुए बताया कि अब अगली सुनवाई 26 जून को होगी. पिछले 7 जून को सम्बन्धित अदालत के न्यायाधीश शुभम वर्मा ने इस मामले में सुनवाई के लिए 18 जून की तिथि निर्धारित की थी.
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अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट आरबी इतालिया की अदालत ने 10,000 रूपए के मुचलके पर गांधी को जमानत दे दी. अदालत में गांधी की खुद को निर्दोष बताने की दलील दर्ज होने के बाद उनके वकीलों ने मामले में व्यक्तिगत पेशी से छूट देने की मांग करते हुए एक आवेदन दिया.