Rahul Gandhi Defamation Case Amit Shah
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सुल्तानपुर की अदालत में पेश हुए राहुल गांधी, अमित शाह पर अपमानजनक टिप्पणी मामले में खुद को बताया बेकसूर
- Friday July 26, 2024
- Reported by: भाषा
एडवोकेट संतोष कुमार पांडे ने कहा कि राहुल गांधी ने 8 मई, 2018 को बेंगलुरु में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था. यह मामला 4 अगस्त, 2018 को सुल्तानपुर के एमपी-एमएलए कोर्ट के जिला एवं सत्र न्यायालय में दायर किया गया था.
- ndtv.in
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अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक बयान: मानहानि केस में राहुल के खिलाफ सुनवाई टली, अब 26 जून को होगी सुनवाई
- Tuesday June 18, 2024
- Reported by: भाषा
वादी के अधिवक्ता संतोष कुमार पांडेय ने यह जानकारी देते हुए बताया कि अब अगली सुनवाई 26 जून को होगी. पिछले 7 जून को सम्बन्धित अदालत के न्यायाधीश शुभम वर्मा ने इस मामले में सुनवाई के लिए 18 जून की तिथि निर्धारित की थी.
- ndtv.in
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राहुल गांधी को मानहानि के मामले में राहत, कोर्ट ने दी जमानत
- Friday October 11, 2019
- Reported by: भाषा, Edited by: नितेश श्रीवास्तव
अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट आरबी इतालिया की अदालत ने 10,000 रूपए के मुचलके पर गांधी को जमानत दे दी. अदालत में गांधी की खुद को निर्दोष बताने की दलील दर्ज होने के बाद उनके वकीलों ने मामले में व्यक्तिगत पेशी से छूट देने की मांग करते हुए एक आवेदन दिया.
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सुल्तानपुर की अदालत में पेश हुए राहुल गांधी, अमित शाह पर अपमानजनक टिप्पणी मामले में खुद को बताया बेकसूर
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एडवोकेट संतोष कुमार पांडे ने कहा कि राहुल गांधी ने 8 मई, 2018 को बेंगलुरु में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था. यह मामला 4 अगस्त, 2018 को सुल्तानपुर के एमपी-एमएलए कोर्ट के जिला एवं सत्र न्यायालय में दायर किया गया था.
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अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक बयान: मानहानि केस में राहुल के खिलाफ सुनवाई टली, अब 26 जून को होगी सुनवाई
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वादी के अधिवक्ता संतोष कुमार पांडेय ने यह जानकारी देते हुए बताया कि अब अगली सुनवाई 26 जून को होगी. पिछले 7 जून को सम्बन्धित अदालत के न्यायाधीश शुभम वर्मा ने इस मामले में सुनवाई के लिए 18 जून की तिथि निर्धारित की थी.
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- Friday October 11, 2019
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अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट आरबी इतालिया की अदालत ने 10,000 रूपए के मुचलके पर गांधी को जमानत दे दी. अदालत में गांधी की खुद को निर्दोष बताने की दलील दर्ज होने के बाद उनके वकीलों ने मामले में व्यक्तिगत पेशी से छूट देने की मांग करते हुए एक आवेदन दिया.
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