- इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने राहुल गांधी की कथित दोहरी नागरिकता मामले में केंद्र सरकार से जवाब मांगा है
- हाई कोर्ट ने मामले से जुड़ा रिकॉर्ड गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय से तलब किया है ताकि सत्यापन किया जा सके
- बीजेपी नेता ने राहुल की दोहरी नागरिकता को लेकर याचिका दायर की थी जिसे एमपी-एमएलए कोर्ट ने खारिज किया था
कांग्रेस नेता राहुल गांधी की कथित दोहरी नागरिकता से जुड़े मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट में केंद्र सरकार से जवाब मांगा है. इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने राहुल गांधी की कथित दोहरी नागरिकता मामले पर केंद्र से संबंधित रिकॉर्ड तलब किया है. हाई कोर्ट लखनऊ बेंच के न्यायमूर्ति राजीव सिंह ने मामले में सुनवाई की अगली तारीख 19 मार्च निर्धारित की है. राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता को लेकर कई बार सवाल उठते रहे हैं, लेकिन गांधी परिवार की ओर से कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला है.
किसने उठाए राहुल गांधी की नागरिकता पर सवाल?
राहुल गांधी को कथित दोहरी नागरिकता से जुड़ी ये याचिका कर्नाटक के बीजेपी नेता विग्नेश शिशिर की तरफ से कोर्ट में डाली गई है. विग्नेश शिशिर ने राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता से जुड़ा एक मामला लखनऊ की एमपी-एमएलए कोर्ट में दायर किया था, जिसको एमपी-एमएलए कोर्ट ने खारिज कर दिया था. विग्नेश शिशिर ने एमपी-एमएलए कोर्ट के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती देते हुए याचिका दायर की है.
अदालत ने केंद्र से मांगा जवाब
विग्नेश शिशिर की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने केंद्र से संबंधित रिकॉर्ड तलब किया है, ताकि उस रिकॉर्ड के आधार पर आगे की सुनवाई की जा सके. चूंकि ये मामला भारत और ब्रिटेन से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसमें आरोप सही हैं या ग़लत, ये गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय से मिले आंकड़ों के आधार पर ही तय हो सकता है. इसी वजह से कोर्ट सुनवाई के लिए केंद्र से रिकॉर्ड मांग रहा है.
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कोर्ट ने केंद्र से मांगा राहुल का रिकॉर्ड
कर्नाटक के रहने वाले बीजेपी नेता विग्नेश शिशिर लगातार राहुल गांधी को लेकर ये दावा करते रहे हैं कि राहुल गांधी भारत के साथ साथ ब्रिटेन के नागरिक हैं. विग्नेश दावा करते हैं कि उनके पास इस आरोप को साबित करने के पर्याप्त सबूत भी हैं. उन्होंने एमपी एमएलए कोर्ट में याचिका दायर कर कोर्ट से राहुल गांधी के ख़िलाफ एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की मांग करते रहे हैं. उनका दावा कितना सही है, ये तो कोर्ट तय करेगा, लेकिन फिलहाल हाई कोर्ट ने केंद्र से एक बार फिर इस मामले में रिकॉर्ड तलब किया है.
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