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This Article is From Mar 30, 2012

बीबी जागीर कौर दोषी करार, पांच साल की सजा

पटियाला: बादल कैबिनेट की एकमात्र महिला मंत्री जागीर कौर को उनकी बेटी हरप्रीत कौर की हत्या के मामले में पटियाला की स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने दोषी ठहराया और उन्हें 5 साल की सजा सुनाई।

12 साल पुराने इस मामले में जागीर को अपनी बेटी के अपहरण और अवैध तरीके से बंधक बनाने का दोषी करार दिया है। इतना ही नहीं जागीर कौर पर बेटी हरप्रीत का जबरन गभर्पात कराने का दोषी भी करार दिया गया है। वहीं जागीर को हत्या के ममाले से बरी कर दिया गया है।

सीबीआई की चार्जशीट के मुताबिक हरप्रीत कौर ने घर से भाग कर अपने प्रेमी कमलजीत से चोरी छिपे शादी कर ली थी। यह बात बीबी जागीर कौर को नागवार गुजरी जो उस वक्त एसजीपीसी की प्रमुख थी। पहले तो हरप्रीत कौर पर कमलजीत से अलग होने का दबाव डाला गया लेकिन इनकार करने पर उसे जबरन फगवाड़ा के एक फार्म हाउस में रखा गया जहां खाने में पेस्टीसाइड देकर हरप्रीत की हत्या कर दी गई। मौत के वक्त हरप्रीत गभर्वती थी। कमलजीत की शिकायत पर हाई कोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। इससे पहले कमलजीत एक बार बीबी जागीर कौर के खिलाफ आरोप से मुकर भी चुका है लेकिन बाद में उसने कोर्ट के सामने कबूल किया कि ऐसा उसने दबाव में किया था।

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