पुणे:
पुणे के जर्मन बेकरी धमाका मामले में आज कोर्ट ने मुख्य आरोपी हिमायत बेग को दोषी करार दिया है। 13 फरवरी 2010 को हुए धमाके में 17 लोगों की मौत हुई थी और 64 लोग घायल हुए थे। इस मामले में सजा का ऐलान 18 अप्रैल को होगा।
इस मामले में सिर्फ एक आरोपी हिमायत बेग ही गिरफ़्तार हुआ था और इसे ही कोर्ट ने दोषी करार दिय़ा है। पांच आरोपी फरार हैं।
उल्लेखनीय है कि इसे एटीएस ने पुणे के पुल गेट से 7 सितंबर 2010 में गिरफ्तार किया था। एटीएस ने हिमायत बेग के उडगीर के घर से करीब बारह सौ किलो विस्फोटक बरामद किया था। इस मामले के पांच अन्य आरोपी अभी भी फरार हैं। फरार आरोपियों में यासिन भटकल, रियाज भटकल, इकबाल भटकल, मोहसिन चौधरी और फैय्याज कागजी शामिल हैं। अभी तक इस मामले में 102 गवाहों से पूछताछ की जा चुकी है।
घटना पर एक नजर :
इस मामले में सिर्फ एक आरोपी हिमायत बेग ही गिरफ़्तार हुआ था और इसे ही कोर्ट ने दोषी करार दिय़ा है। पांच आरोपी फरार हैं।
उल्लेखनीय है कि इसे एटीएस ने पुणे के पुल गेट से 7 सितंबर 2010 में गिरफ्तार किया था। एटीएस ने हिमायत बेग के उडगीर के घर से करीब बारह सौ किलो विस्फोटक बरामद किया था। इस मामले के पांच अन्य आरोपी अभी भी फरार हैं। फरार आरोपियों में यासिन भटकल, रियाज भटकल, इकबाल भटकल, मोहसिन चौधरी और फैय्याज कागजी शामिल हैं। अभी तक इस मामले में 102 गवाहों से पूछताछ की जा चुकी है।
घटना पर एक नजर :
- 13 फरवरी 2010 को हुआ था धमाका
- पुणे की कोरेगांव इलाके में है बेकरी
- धमाके में 17 लोगों की मौत हुई थी
- मरनेवालों में पांच विदेशी नागरिक
- धमाके में 64 लोग जख्मी हुए थे
- सिर्फ एक आरोपी पुलिस की गिरफ्त में
- उडगीर से हिमायत बेग हुआ था गिरफ्तार
- धमाके के पांच आरोपी अब भी फरार
- मोहसीन, फैयाज, रियाज, यसीन, इकबाल भटकल फरार
- केस में कुल 102 लोगों की गवाही हुई
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