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पुणे पोर्शे एक्सिडेंटः 'साहबजादे' की खातिरदारी और जान गंवाने वाली अश्विनी के भाई पर सवाल दागती रही पुलिस

आरोपी लड़के को किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष पेश किया गया था. जहां से कुछ घंटे के बाद ही उसे जमानत मिल गई थी. बोर्ड ने उसे क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) जाकर यातायात नियम पढ़ने और 15 दिन के भीतर उसके समक्ष प्रस्तुति देने का निर्देश दिया था.

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पुणे पोर्शे एक्सिडेंटः 'साहबजादे' की खातिरदारी और जान गंवाने वाली अश्विनी के भाई पर सवाल दागती रही पुलिस
दोनों पीड़ित मध्य प्रदेश के जबलपुर के रहने वाले थे .
पुणे:

महाराष्ट्र के पुणे में हुए पोर्शे कार हादसे (Pune Porsche Accident) में आईटी इंजीनियर अनीश अवधिया और अश्विनी कोस्टा की मौत हो गई. मृतक अनीश अवधिया के परिवार वालों ने इस मामले की जांच को लेकर पुलिस के खिलाफ नाराजगी जताई है. अनीश के छोटे भाई देवेश ने आरोप लगाया है कि यरवदा पुलिस स्टेशन के अधिकारियों ने आरोपी के खिलाफ नरम रुख रखा और जांच का अधिक समय अनीश अवधिया और अश्विनी कोस्टा के बीच क्या संबंध था, इसपर लगा दिया. देवेश के अनुसार “पुलिस कथित तौर पर आरोपी का ध्यान रख रही थी और जन्मदिन की पार्टी के बारे में अनीश के दोस्तों से पूछताछ कर रही थी.”

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अनीश के मामा ज्ञानेंद्र सोनी ने कहा कि अनुभव "दर्दनाक" था. क्योंकि पुलिस अनीश  के दोस्तों और पुणे में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे देवेश को अपमानित कर रही थी. “हम असमंजस में हैं कि हमें उसके छोटे भाई देवेश को दोबारा पुणे भेजना चाहिए या नहीं.” 

अनीश के चाचा सूर्या अवधिया ने कहा कि किशोर न्याय बोर्ड को मृतकों के परिवारों के बारे में सोचना चाहिए था. अदालत ने इस शर्त पर जमानत दे दी कि नाबालिग दुर्घटना पर एक निबंध लिखेगा, 15 दिनों के लिए यातायात पुलिस की सहायता करेगा, और अपनी शराब की लत के लिए मनोचिकित्सक उपचार प्राप्त करेगा.

पिता के जन्मदिन पर घर जाने वाली थी अश्विनी

24 साल के अनीश और अश्विनी, दोनों मध्य प्रदेश के जबलपुर के रहने वाले थे और पुणे में एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करते थे. दोनों ने पुणे में ही पढ़ाई की थी. कोस्टा ने एक महीने पहले अपनी नौकरी छोड़ दी थी. कोस्टा को अगले महीने अपने पिता का जन्मदिन मनाने के लिए जबलपुर जाना था और उन्होंने टिकट भी बुक कर ली थी.

तेज रफ्तार से चला रहा था गाड़ी

जन्मदिन की पार्टी के बाद अनीश कोस्टा को खरादी में उसके किराए के आवास पर छोड़ने जा रहा था, जब 17 वर्षीय नाबालिग लड़के ने अपनी पोर्शे से इनकी बाइक को टक्कर मार दी थी. इन दोनों की मौके पर ही मौत हो गई थी. आरोपी बिना रजिस्ट्रेशन वाली पोर्शे कार को 160 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चला रहा था. आरोपी नशे में था और पब से पार्टी करके घर लौट रहा था. ये हादसा रविवार तड़के कल्याणी नगर में हुआ था . 

15 घंटों में मिली आरोपी को जमानत

नाबालिग आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करने के बाद उसे पहले हिरासत में लिया गया था. फिर उसे जुवेनाइल कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे अदालत ने जमानत दे दी. आरोपी को 15 घंटों के अंदर ही जमानत मिल गई. लेकिन पुलिस आरोपी के लिए सख्त सजा की मांग कर रही है. वहीं  पुलिस ने इस मामले में आज नाबालिग आरोपी के पिता को गिरफ्तार कर लिया है. 

ये भी पढ़ें- बस निबंध से माफी नहीं? पोर्शे से 2 को रौंदने वाले बिल्डर के 17 साल के बेटे को ही सकती है 10 साल की जेल

Video : पुणे में 2 लोगों को Car से कुचलने वाले नाबालिग़ आरोपी का पिता गिरफ़्तार

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