सलमान खान हिट एंड रन मामले में अभियोजन पक्ष ने सभी उचित संदेहों को निराधार ठहराते हुए ये साबित कर दिया है कि उस रात सिर्फ और सिर्फ सलमान खान ही गाड़ी चला रहे थे, इसलिये उन पर भा.द.वी. की धारा 304 पार्ट 2 के तहत गुनाह बनता है।' ये कहकर विशेष सरकारी वकील प्रदीप घरत ने गुरुवार को अपना निर्णायक जिरह समाप्त किया। शुक्रवार से सलमान खान के वकील श्रीकांत शिवदे मुकदमे में अपना पक्ष रखेगें।
अभियोजन पक्ष की तरफ से विशेष सरकारी वकील प्रदीप घरत ने पांच दिन तक अपनी दलील पेश कर ये साबित करने की कोशिश की कि बचाव पक्ष की ड्राईवर वाली कहानी निराधार है। क्योंकि इसके पहले जब एक गवाह ने कहा था कि उसने गाड़ी से 4 लोगों को उतरते देखा था। तब बचाव पक्ष ने क्रॉस एग्जामिन में ये जानने या साबित करने की कोशिश नहीं की कि चौथा शख्स कौन था।
यहां तक कि जांच अधिकारी कदम की गवाही के दौरान भी बचाव पक्ष ने ये तो पूछा कि क्या उस रात अशोक सिंह पुलिस स्टेशन आया था? लेकिन ये नहीं जानना चाहा कि क्या उसने ये बताने की कोशिश की थी कि गाड़ी वो खुद चला रहा था। घरत के मुताबिक पहले जांच अधिकारी कदम ने अशोक सिंह के पुलिस स्टेशन में आने की बात से भी इंकार किया था।
इसलिये ये कहीं से साबित नहीं होता कि उस रात कार सलमान खान नहीं बल्कि उनका ड्राईवर अशोक सिंह चला रहा था। सत्र न्यायालय में अभिनेता सलमान खान के खिलाफ गैरइरादतन हत्या का मुकदमा चल रहा है। सलमान पर आरोप है कि साल 2002 में हुई दुर्घटना में उनकी कार बांद्रा में अमेरिकन बेकरी के सामने फुटपाथ पर सो रहे मजदूरों पर चढ़ गई थी। जिनमें से एक की मौत हो गई थी और 4 जख्मी हुए थे।
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं