
- मुंबई के पूर्वी उपनगर मानखुर्द में एक 11 साल के बच्चे को पिटबुल कुत्ते ने काट लिया, जिसके मालिक ने जानबूझकर हमला करवाया.
- वीडियो में कुत्ते का मालिक हंसते हुए रिक्शा की आगे की सीट पर बैठा था और उसने कुत्ते को बच्चे पर छोड़ दिया था.
- बच्चा हमजा कुत्ते के हमले से बचकर ऑटो रिक्शा से बाहर निकला, जबकि कुत्ते ने उसके कपड़े भी फाड़ दिए थे.
मुंबई से एक डराने वाला वीडियो सामने आया है. यहां पर पूर्वी उपनगर में एक 11 साल के बच्चे को पिटबुल ने काट लिया.उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात है कि इस कुत्ते को उसके मालिक ने ही जानबूझकर बच्चे पर छोड़ा था और जिस समय कुत्ता बच्चे को काट रहा है, वह सामने बैठा हंसता हुआ नजर आ रहा है. वीडियो देखकर लगता है कि कुत्ते के मालिक ने जानबूझकर उसे बच्चे पर छोड़ दिया था. घटना का जो वीडियो आया है उसमें बच्चा डरा-सहमा एक ऑटो-रिक्शा के अंदर दिखाई दे रहा है और कुत्ता उसके बगल में बैठा है. उसका मालिक रिक्शा की आगे की सीट पर बैठा दिखाई दे रहा है. वीडियो देखकर लग रहा है कि बच्चा डरा है और मालिक प्रतिक्रियाओं से खुश है. यहां तक कि उसने पट्टा भी नहीं पकड़ा हुआ था.
मालिक से मदद की गुहार
जो वीडियो आया है वह मानखुर्द का बताया जा रहा है. बच्चा चीख रहा है और कुत्ता उसकी ठुड्डी पर काटने के लिए झपटता है. कुत्ता बच्चे के कपड़े तक फाड़ देता है और वह किसी तरह ऑटो से बचकर निकलता है. कुत्ते का मालिक बच्चे की मदद करने के बजाय, हंसता रहता है और उसका पालतू जानवर लड़के के पीछे भागता है. बच्चे का नाम हमजा बताया जा रहा है. हमजा ने बताया, 'कुत्ते ने मुझे काट लिया. फिर मैं भाग गया. उसने मेरे कपड़े भी फाड दिए.' हमजा ने बताया कि उसने कुत्ते के मालिक से मदद की गुहार लगाई, लेकिन वह हंसता रहा.
सब वीडियो बनाते रहे
बच्चे ने यह भी दावा किया कि कोई भी उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया. उसका कहना था कि लोग बस हमले का वीडियो बना रहे थे. हमजा ने कहा कि हमले के बाद वह बहुत डरा हुआ था. पुलिस ने शुक्रवार को पीड़ित के पिता की शिकायत के आधार पर कुत्ते के मालिक, मोहम्मद सोहेल हसन (43) के खिलाफ शिकायत दर्ज की है. शिकायत के अनुसार, हसन ने अपने कुत्ते को उस बच्चे पर छोड़ दिया जो एक खड़े ऑटोरिक्शा में खेल रहा था.
दर्ज हुआ मालिक पर केस
भारतीय दंड संहिता (बीएनएस) की धारा 291 (जानवरों को लापरवाही से छोड़ना), 125 (साधारण चोट पहुँचाना) और 125(ए) के तहत मामला दर्ज किया गया है. आरोपी को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 35(3) के तहत भी नोटिस जारी किया गया है.
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