सरकार आज (बुधवार) संसद में तीन विधेयक को पेश करने की तैयारी में है. पेश किए जा सकने वाले विधेयकों में केंद्र शासित प्रदेश की सरकार (संशोधन) विधेयक 2025, संविधान (130वां संशोधन) विधेयक 2025 और जम्मू-कश्मीर पुनगर्ठन (संशोधन) विधेयक 2025 शामिल हैं. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह इन तीनों विधेयकों को संसद की एक संयुक्त समिति को भेजने के लिए लोकसभा में एक प्रस्वात भी पेश करेंगे.
आपको बता दें कि केंद्र शासित प्रदेश की सरकार (संशोधन) विधेयक 2025 के उद्देश्यों औ कारणों के विवरण के अनुसार, केंद्र शासित प्रदेश अधिनियम, 1963 (1963 का 20) में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, जिसके तहत सीएम या मंत्री को गंभीर आपराधिक आरोपों में गिरफ्तारी और हिरासत के बाद हटाया जा सके. यही वजह है कि इस कानून की धारा 45 में संसोधन कर ऐसी स्थिति के लिए कानूनी प्रावधान करना जरूरी है. ये विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास करता है.
इसी तरह संविधान (130वां संशोधन) विधेयक, 2025 के उद्देश्यों में कहा गया है कि संविधान में भी ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि किसी मंत्री को गंभीर आरोपों में गिरफ्तारी और हिरासत की स्थिति में हटाया जा सके. इसलिए संविधान के अनुच्छेद 75, 164 और 239एए में संसोधन कर पीएम या केंद्रीय मंत्री और राज्यों व दिल्ली के मुख्यमंत्री या मंत्री को हटाने का प्रावधान जोड़ना जरूरी है. साथ ही नए प्रावधानों के तहत यदि कोई मंत्री, जिसमें प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या राज्यों को मंत्री शामिल हैं, को पांच साल या उससे अधिक की अवधि की सजा वाले अपराध के लिए लगातार 30 दिनों तक हिरासत में रखा जाता है, तो उसे पद से हटाया जा सकता है.
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क्या है इन विधेयकों को लाने का मुख्य उद्देश्य
इन विधेयकों का मुख्य उद्देश्य है राजनीति को अपराधीकरण से मुक्त करना. प्रस्तावित प्रावधानों के तहत, यदि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या कोई मंत्री किसी ऐसे अपराध के आरोप में गिरफ्तार होकर लगातार 30 दिन तक हिरासत में रहता है, जिसमें सज़ा पांच वर्ष या उससे अधिक हो सकती है. तो यदि वह इस्तीफ़ा नहीं देता है तो 31वें दिन उसे स्वतः पद से बर्खास्त मान लिया जाएगा. हालाकि अगर कोर्ट से वह इन मामलों में मुक्त होता है तो वो फिर से पद ग्रहण कर सकता है.
ये दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जेल मे भी मुख्यमंत्री बने रहने के बाद मुख्यतः लाया जा रहा है. अब अपराधी साबित होकर कोई भी किसी भी मंत्री या मुख्यमंत्री के पद पर नही रह सकता है. मंत्री जेल मे भी रहेगे और फाईल पर भी नजर रखेगे ये संभव नही है.जम्मू कश्मीर के लिए हालाँकि अभी भी राज्य का दर्जा मिलना बाकी है जिस्की कई बार चर्चा भी हुई है.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आज लोकसभा में इन संशोधन विधेयक को पेश करेंगे
गृहमंत्री अमित शाह आज इन दिनों संशोधन विधेयक को लोकसभा में पेश करने जा रहे हैं. माना जा रहा है कि कांग्रेस समेत अन्य दल इस मौके पर सदन में हंगामा कर सकते हैं.