कुलभूषण जाधव (Kulbhushan Jadhav) को पाकिस्तान सोमवार (02 सितंबर) को कॉन्स्यूलर एक्सेस देगा. पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की तरफ से ट्वीट कर यह जानकारी दी गई है. अब तक भारत की तरफ से पाकिस्तान सरकार द्वारा कॉन्स्यूलर एक्सेस के प्रस्ताव का कोई जवाब नहीं दिया गया है. बता दें कि 2017 में पाकिस्तान की एक सैन्य अदालत द्वारा फांसी की सजा सुनाए जाने के बाद यह पहली बार है जब कुलभूषण जाधव (Kulbhushan Jadhav) को कॉन्स्यूलर एक्सेस दिया जाएगा. पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मोहम्मद फैसल ने कहा कि जाधव (49) को 'राजनयिक संबंधों पर वियना कन्वेंशन, अंतरराष्ट्रीय न्याय अदालत (ICJ) के फैसले और पाकिस्तान के कानूनों के अनुरूप' राजनयिक पहुंच उपलब्ध कराई जा रही है.
Pakistan Ministry of Foreign Affairs: Consular access to Kulbhushan Jadhav will be provided tomorrow, in line with Vienna Convention on Consular relations, International Court of Justice (ICJ) judgement & the laws of Pakistan. pic.twitter.com/W0B15wGKbe
— ANI (@ANI) September 1, 2019
बता दें कि भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव (Kulbhushan Jadhav) से जुड़े मामले में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (ICJ) ने हाल ही में अपना फैसला सुनाया था. है. इंटरनेशनल कोर्ट ने उनकी फांसी पर रोक लगा दी थी. भारत के हक में फैसला सुनाते हुए इंटरनेशनल कोर्ट ने जाधव को कॉन्स्यूलर एक्सेस देने का आदेश भी दिया था. कोर्ट के इस फैसले पर पाकिस्तान ने ऐतराज जताया था, लेकिन आईसीजे (ICJ) ने इसे खारिज कर दिया था.
अंतरराष्ट्रीय कोर्ट ने कहा था कि पाकिस्तान को अपने फैसले (सजा-ए-मौत) की फिर से समीक्षा करनी चाहिए. नीदरलैंड में द हेग के 'पीस पैलेस' में सार्वजनिक सुनवाई हुई थी, जिसमें अदालत के प्रमुख न्यायाधीश अब्दुलकावी अहमद यूसुफ मे फैसला पढ़कर सुनाया था. 16 में से 15 जज, भारत के हक में थे.
VIDEO: कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान देगा कॉन्स्यूलर एक्सेस
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