एयरसेल-मैक्सिस मामले में दिल्ली की अदालत ने सीबीआई और ईडी द्वारा दर्ज मामलों में पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम और उनके बेटे कार्ती को अग्रिम जमानत दे दी है. साथ ही अदालत ने पी. चिदंबरम, उनके बेटे कार्ती को सीबीआई, ईडी द्वारा दर्ज एयरसेल-मैक्सिस मामलों में जांच में शामिल होने का निर्देश दिया. इससे पहले सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय ने पी चिदंबरम और उनके बेटे कार्ती की अग्रिम जमानत याचिकाओं पर दोपहर दो बजे सुनाए जाने वाले आदेश को टालने का अनुरोध किया जिसे कोर्ट ने ठुकरा दिया.
पी चिदंबरम को ईडी मामले में अग्रिम जमानत नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- ये कोई साधारण मामला नहीं
सीबीआई की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के एम नटराज ने विशेष न्यायाधीश ओपी सैनी से सुप्रीम कोर्ट के गुरुवार को सुनाए गए आदेश पर विचार करने का अनुरोध किया. सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को ईडी द्वारा दर्ज आईएनएक्स मीडिया धनशोधन मामले में चिदंबरम को गिरफ्तारी से पूर्व जमानत देने से इनकार कर दिया. लेकिन अदालत ने सीबीआई और ईडी की याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि आदेश दोपहर दो बजे सुनाया जाएगा. चिदंबरम 305 करोड़ रुपये के आईएनएक्स मीडिया मामले के साथ एयरसेल-मैक्सिस मामले में जांच एजेंसियों की जांच के घेरे में हैं.
पी चिदंबरम को ईडी मामले में अग्रिम जमानत नहीं
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