एयरसेल-मैक्सिस मामले में दाखिल आरोपों पर संज्ञान लेते हुए अदालत ने पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम ( P Chidambaram) व उनके बेटे सांसद कार्ति चिदंबरम के खिलाफ समन जारी किया है. राऊज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने सभी को समन जारी करते हुए 20 दिसंबर को पेश होने को कहा है.
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न्यायाधीश ने इस बात पर गौर किया कि सीबीआई की तरफ से भ्रष्टाचार को लेकर पेश आरोप पत्र व ईडी के धनशोधन संबंधी आरोप पत्र इस मामले में सभी आरोपियों के खिलाफ समन जारी करने को लेकर पर्याप्त आधार हैं. सीबीआई व ईडी ने भ्रष्टाचार व धनशोधन के मामले में आरोप पत्र दाखिल किया है. न्यायाधीश ने इस मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद 22 नवंबर को आदेश सुरक्षित रख लिया था.
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जांच एजेंसियों ने अदालत को बताया कि जांच के संबंध में कुछ जानकारी मांगने के लिए ब्रिटेन और सिंगापुर को अनुरोध पत्र (एलआर) भेजे गए थे. उसको लेकर कुछ जानकारी मिली है. यह मामला एयरसेल-मैक्सिस सौदे में विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड की मंजूरी में कथित अनियमितताओं से जुड़ा है. यह मंजूरी वर्ष 2006 में दी गई थी. उस समय चिदंबरम केंद्रीय वित्त मंत्री थे. सीबीआई और ईडी ने आरोप लगाया है कि चिदंबरम ने कुछ लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए अपनी क्षमता से बाहर जाकर सौदे को मंजूरी दी थी, जिससे कुछ लोगों को लाभ हुआ था.
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