खास बातें
- एयरसेल-मैक्सिस डील मामले में चिदंबरम को झटका
- केस चलाने को मिली मंजूरी
- प्रोटेक्शन अवधि 18 दिसंबर तक बढ़ गई है
नई दिल्ली: सीबीआई ने सोमवार को दिल्ली की एक अदालत को सूचित किया कि उसने पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम के खिलाफ एयरसेल..मैक्सिस मामले में अभियोग चलाने के लिए संबंधित प्राधिकारियों से जरूरी मंजूरी प्राप्त कर ली है. यद्यपि जब सीबीआई ने कहा कि उसे मामले के अन्य आरोपियों के खिलाफ मंजूरी प्राप्त करने के लिए दो सप्ताह का समय चाहिए तब निचली अदालत ने चिदंबरम और उनके पुत्र कार्ति चिदंबरम को गिरफ्तारी से प्रदान संरक्षण 18 दिसम्बर तक के लिए बढ़ा दिया. केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने पटियाला हाउस कोर्ट के जज ओपी सैनी को मिली मंजूरी के बारे में जानकारी दी है. साथ ही मेहता ने कहा कि इस केस में कुल 18 लोगो को आरोपी बनाया गया है. जिनमें से 6 आरोपियों पर मुकदमा चलाने के लिए सेंशन की जरूरत थी. आरोपी नंबर 1 यानि पी चिदंबरम पर केस चलाने की मंजूरी मिल गई है बाकी के 5 आरोपियों पर केस चलाने के लिये सेंशन लेने का प्रयास किया जा रहा है. पटियाला हाउस कोर्ट प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दायर आरोप पत्र पर 18 दिसंबर को ही संज्ञान में लेगा.
Aircel-Maxis case में पूरक चार्जशीट दाखिल, ED ने पी चिदंबरम को आरोपी नंबर 1 बनाया, अन्य 8 के भी नाम
एयरसेल-मैक्सिस मामले की जांच कर रहे सीबीआई अधिकारी का कार्यकाल बढ़ा
सीबीआई एयरसेल..मैक्सिस सौदे में विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) की मंजूरी प्रदान करने में कथित अनियमितताओं की जांच कर रही है जबकि प्रवर्तन निदेशालय सौदे से संबंधित कथित धन शोधन के आरोपों की जांच कर रहा है.
जून में ईडी के सामने पेश हुए थे पी. चिदंबरम