बाबरी मस्जिद ढहाने के मामले में स्थानीय विशेष अदालत ने आज भाजपा सांसदों साक्षी महाराज और बृजभूषण शरण सिंह सहित छह लोगों के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई 19 जुलाई को होगी।
विशेष न्यायाधीश (अयोध्या प्रकरण) शशिमौलि तिवारी ने यह आदेश मामले की सुनवाई के दौरान इन सभी छह आरोपियों की तरफ से किसी भी अधिवक्ता के पेश नहीं होने पर दिया।
दरअसल, इन आरोपियों को मामले की सुनवाई के दौरान अपने वकील के जरिए अदालत में पेश होने से छूट मिली है, लेकिन सुनवाई के दौरान ना तो आरोपी पेश हुए और ना उनकी तरफ से अधिवक्ता ही पेश हुए।
इस पर अदालत ने सांसदों साक्षी महाराज और बृजभूषण शरण सिंह और विधायक पाण्डेय के साथ-साथ अमरनाथ गोयल, जयभगवान गोयल, पवन कुमार पाण्डेय और रामचंद्र खत्री के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी कर दिया। साक्षी महाराज उन्नाव से और बृजभूषण शरण सिंह कैसरगंज से भाजपा के सांसद हैं।
यह आपराधिक मामला छह दिसंबर 1992 को अयोध्या में बाबरी मस्जिद ढहाये जाने से जुड़ा है, जिसकी सुनवाई यहां विशेष न्यायाधीश (अयोध्या प्रकरण) की अदालत में चल रही है।
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