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This Article is From Jun 06, 2023

यमुना और हिंडन नदियों के डूब क्षेत्रों में चला नोएडा प्राधिकरण का बुलडोजर, 32 फार्म हाउस जमींदोज

नोएडा प्राधिकरण के ओएसडी प्रसून द्विवेदी ने बताया कि डूब क्षेत्र में कोई भी निर्माण पूरी तरह वर्जित है.ऐसी स्थिति में अवैध फार्म हाउस का क्रय-विक्रय करने वाले लोगों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी. 

यमुना और हिंडन नदियों के डूब क्षेत्रों में चला नोएडा प्राधिकरण का बुलडोजर,  32 फार्म हाउस जमींदोज
मंगलवार सुबह करीब 10 बजे नोएडा अथॉरिटी की टीम की तरफ से कार्रवाई की शुरुआत की गई
नोएडा:

यमुना और हिंडन नदियों के डूब क्षेत्रों में अतिक्रमण कर बनाये गए अवैध फार्म हाउस और निर्माण के खिलाफ नोएडा प्राधिकरण के अतिक्रमण विभाग ने अभियान चला कर 32 फार्म हाउस और अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर दिया. अतिक्रमण से मुक्त की गई जमीन की कीमत लगभग 40 करोड़ है. नोएडा प्राधिकरण की सीईओ का कहना है कि डूब क्षेत्र में कोई भी निर्माण पूरी तरह वर्जित है. ऐसी स्थिति में अवैध फार्म हाउस का क्रय-विक्रय करने वाले लोगों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

मंगलवार सुबह करीब 10 बजे अथॉरिटी की टीम जिसमे भारी पुलिस बल के साथ 100 छोटे-बड़े कर्मचारी शामिल थे, 3 जेसीबी मशीन, 5 डम्परों के साथ नोएडा के सैक्टर-135 पहुंचे और कार्रवाई की शुरुआत की. वर्क सर्किल-09, भूलेख विभाग नोएडा एवं सिंचाई विभाग की संयुक्त टीम की देखरेख में यमुना नदी के डूब क्षेत्र की ओर ग्राम नगली नगला, असदुल्लापुर, छपरौली बांगर, दोस्तपुर मंगरौली में अवैध  निर्माण पर कार्रवाई की गई.

अनाधिकृत रूप से डूब क्षेत्र की क्षेत्रफल लगभग1,10,000.00 वर्ग मीटर भूमि पर बनाए गए 32 फार्म हाउस और अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर दिया गया. इस मौके पर कुछ लोगों की तरफ से विरोध भी किए गए लेकिन भारी पुलिस बल की मौजूदगी में लोगों को समझाकर शांत करा लिया गया. नोएडा प्राधिकरण की तरफ से फॉर्म हाउस को तोड़ने के लिए पुलिस बल की मांग की गई थी जिसके बाद भारी संख्या में पुलिस बल को इस कार्य के लिए तैनात किया गया था.

नोएडा प्राधिकरण के ओएसडी प्रसून द्विवेदी ने बताया कि मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नोएडा ने संबंधित अधिकारियों को डूब क्षेत्र और नोएडा के अधिसूचित क्षेत्र में शेष अनधिकृत एवं अवैध निर्माणों को ध्वस्त करने हेतु तीव्र गति से अभियान चलाकर प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश दिये थे. जिस पर ये कार्रवाई की गई है. नोएडा प्राधिकरण की सीईओ का कहना है कि डूब क्षेत्र में कोई भी निर्माण पूरी तरह वर्जित है. ऐसी स्थिति में अवैध फार्म हाउस का क्रय-विक्रय करने वाले लोगों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी. 

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