हिजाब (Hijab) को लेकर कर्नाटक में शुरू हुआ हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा है. इस बीच कर्नाटक के उच्च शिक्षा मंत्री डॉ अश्वथ नारायण ने सफाई दी कि राज्य के जिस डिग्री कॉलेज में कॉलेज डेवलपमेंट समिति ने ड्रेस कोड तय नहीं किया है, वहां किसी तरह के लिबास पर पाबंदी नहीं है. हिजाब को लेकर कर्नाटक हाईकोर्ट में सुनवाई जारी है. हिजाब के समर्थन में लड़कियों की तरफ से दलील फिलहाल पूरी नहीं हुई है.
बेलगावी में कॉलेजों के बाहर कुछ लोग हिजाब के पक्ष में जमा हो गए. भीड़ बढ़ने लगी तो पुलिस ने तक़रीबन आधे दर्जन लोगों को हिरासत में लिया. बेलगावी के अलावा कई दूसरी जगहों पर भी हिजाब के पक्ष में प्रदर्शन हुआ.
राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री डॉ अश्वथ नारायण ने साफ किया कि डिग्री कॉलेजों में सिर्फ उन जगहों पर ही हिजाब पर रोक होगी, जहां कॉलेज डेवलपमेंट समिति ड्रेस कोड तय कर चुकी है.
कर्नाटक के उच्च शिक्षा मंत्री डॉ अश्वथ नारायण ने कहा, "हमने सभी कॉलेजों के साथ वर्चुअल मीटिंग करके साफ निर्देश दिया कि जहां कहीं भी सीडीसी है और उसने ड्रेस कोड तय किया है सिर्फ वहीं पर ड्रेस कोड लागू होगा बाकी जगहों पर जिसको, जो पहनना है वो पहने."
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हाईकोर्ट का आदेश साफ है कि जिन संस्थानों में कॉलेज डेवलपमेंट समिति ने ड्रेस कोड तय किया है वहीं धार्मिक पहचान वाले लिबास पर पाबंदी होगी तो ऐसे में सवाल उठता है कि स्कूलों में इसे क्यों लागू किया जा रहा है. मामला प्री-यूनिवर्सिटी कॉलेजों का है. हाईकोर्ट में भी हिजाब समर्थक लड़कियों की तरफ से सवाल उठाया गया है कि सिर्फ हिजाब को ही निशाना बनाकर दूसरे धर्मो के प्रतीक जैसे बिंदी चूड़ी को नज़रंदाज़ क्यों किया जा रहा है. राज्य के शिक्षा मंत्री के मुताबिक, हालात सामान्य हो रहे हैं.
कर्नाटक के शिक्षा मंत्री बी सी नागेश ने कहा, "बड़ी संख्या में लड़कियां स्कूल आ रही हैं. कुछ ही लड़कियां ऐसी हैं, जो हिजाब की बात कर रही हैं, बाकी क्लास में हैं.
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कर्नाटक हाईकोर्ट ने ख़ास तौर पर कॉलेज डेवलपमेंट समिति का ज़िक्र किया है और ये भी की अंतरिम आदेश वहीं लागू होगा जहां CDC है. सरकार अबतक ये साफ नहीं कर पाई है कि आखिर स्कूलों में इसे किस आधार पर लागू किया जा रहा है. ऐसे में हंगामा बढ़ता ही जा रहा है.
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