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This Article is From Feb 02, 2025

Exclusive: 'आप 12 लाख के नंबर पर कैसे पहुंचीं?' वित्तमंत्री सीतारमण ने टैक्स में छूट पर दिया ये जवाब

वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि हमने इस बात का पता लगाया कि आखिर 1 लाख रुपये कमाने वाला का लाइफस्‍टाइल कैसा होता है? वो कितना खर्च करता है, इसके आधार पर हम 12 लाख रुपये कमाने वालों को छूट देने के फैसले पर पहुंचे.

बजट के बाद वित्‍त मंत्री का पहला इंटरव्‍यू

नई दिल्‍ली:

अब 12 लाख रुपये तक की आय वाले लोगों को कोई टैक्‍स देना नहीं पड़ेगा. वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 12 लाख रुपये तक की कमाई वाले लोगों को टैक्‍स में ये छूट देकर सबको चौंका दिया. आखिर ये 12 लाख रुपये का आंकड़ा कैसे आया? बजट के बाद वित्त मंत्री सीतारमण ने अपने पहले इंटरव्यू में NDTV के एडिटर-इन-चीफ संजय पुगलिया से हुई खास बातचीत में कहा कि ये काफी सोच-विचार कर लिया गया फैसला है.   

देखा 1 लाख रुपये कमाने वाले का लाइफस्‍टाइल 

वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया, 'मिडिल क्‍लास में ये चर्चा बहुत होती है कि आखिर उन्‍हें क्‍या मिला. हमारा फोकस हर बार हर क्षेत्र के लोगों पर रहता है. इस बार हमने यह देखा कि कम से कम एक लाख रुपये कमाने वालों के लाइफ स्‍टाइल कैसा हैं? ये लोग कैसे रहते हैं... कैसा लाइफ स्‍टाइल मेंटेन करते हैं?  ये सब देखने के बाद हम इस निर्णय पर पहुंचे कि हर महीने 1 लाख रुपये कमाने वालों को छूट दी जाए.'

भारत की अर्थव्‍यवस्‍था का जिक्र करते हुए वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, 'भारत का फंडामेंटल आज ठीक है और इसके लिए पीएम मोदी पहले से ही हमें गाइडेंस देते रहे. वो हमें फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करने की सलाह देते रहे. उन्होंने इसमें एक यह पहलू भी शामिल किया कि मध्यम वर्ग जो हमारे टैक्स पेयर हैं, उनके लिए हमें कुछ करना है, लेकिन सवाल ये था कि क्या करना है. इसपर उन्होंने हमें काम करने के लिए कहा था.'

12 लाख तक अब कोई टैक्‍स नहीं

बता दें कि वित्त मंत्री द्वारा कहा गया कि नई टैक्स रिजीम के तहत 0-4 लाख रुपये की आय पर टैक्स शून्य होगा. वहीं, 4-8 लाख रुपये की आय पर 5 प्रतिशत, 8-12 लाख रुपये की आय पर 10 प्रतिशत, 12-16 लाख रुपये की आय पर 15 प्रतिशत, 16-20 लाख रुपये की आय पर 20 प्रतिशत, 20-24 लाख रुपये की आय पर 25 प्रतिशत और 24 लाख से अधिक की आय पर टैक्स की दर 30 प्रतिशत होगी. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि नई टैक्स रिजीम के तहत किए गए इस बदलाव के बाद 12 लाख रुपये की आय पर 80,000 रुपये की बचत होगी. वहीं, 18 लाख रुपये की आय पर 70,000 रुपये, 25 लाख रुपये की आय पर 1,10,000 रुपये की बचत होगी.

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