मुंबई की सत्र अदालत ने सुनसान पड़ी रहने वाली स्थानीय शक्ति मिल के कम्पाउन्ड में किए गए गैंगरेप के दो मामलों में कुल पांच लोगों को दोषी करार दिया है। इनमें से चार लोगों को पिछले वर्ष 22 अगस्त को एक महिला फोटो पत्रकार के साथ गैंगरेप का दोषी माना गया है, जबकि चार ही लोगों को 31 जुलाई, 2013 को एक टेलीफोन ऑपरेटर के साथ शक्ति मिल कम्पाउन्ड में ही गैंगरेप का अपराधी करार दिया गया है। इनमें से तीन आरोपी दोनों मामलों में शामिल थे। इनके अलावा महिला फोटो पत्रकार के साथ हुए गैंगरेप में एक नाबालिग भी आरोपी है, जिसकी सुनवाई जुवेनाइल कोर्ट में की जा रही है। सजा पर बहस गुरुवार को होगी।
महिला फोटो पत्रकार के साथ गैंगरेप के मामले में सभी चार वयस्क आरोपियों विजय जाधव, कासिम बंगाली, सलीम अंसारी और सिराज रहमान को कोर्ट ने दोषी करार दिया। दरअसल, यह महिला पत्रकार अपने एक पुरुष साथी के साथ किसी असाइनमेंट पर काम करने के लिए शक्ति मिल पहुंची थी, जहां उसके साथ गैंगरेप किया गया। देशभर में उस मामले के चर्चित हो जाने के बाद एक महिला टेलीफोन ऑपरेटर ने दावा किया कि इन्हीं चार लोगों ने एक माह पहले उसके साथ भी इसी मिल में गैंगरेप किया था।
गुरुवार को जिस समय फैसला सुनाया गया, महाराष्ट्र के गृहमंत्री आरआर पाटिल भी अदालत में मौजूद थे। फैसला सुनाए जाने के बाद उन्होंने कहा, हनमें महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए हैं, और अब इस फैसले से भी अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को कड़ा संदेश मिलेगा। उन्होंने गैंगरेप के इन दोनों मामलों के लिए पुलिस की भी तारीफ की, और कहा कि उनकी त्वरित कार्रवाई की बदौलत ही मामलों में इतनी जल्दी न्याय किया जा सका।
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