फाइल फोटो...
मुंबई:
फ्री वे पर एक्सीडेंट की आरोपी कॉरपोरेट वकील जान्हवी गडकर के खिलाफ पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल कर दिया है। आरोप पत्र दायर करते वक्त जान्हवी गडकर खुद अदालत में मौजूद थीं। जान्हवी के बाएं हाथ में प्लास्टर था और वो लगातार सुबक रही थीं।
दायर आरोप पत्र में कुल 560 पन्ने हैं, जिसमें 57 गवाहों के बयान जोड़े गए हैं। इनमें 14 लोगों के बयान सीआरपीसी की धारा 164 के तहत दर्ज किए गए हैं।
आरोपों को आधार देने के लिए RTO, पोस्टमॉर्टम और फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट संलग्न की गई है। गवाहों में रिलायंस के CFO आलोक अग्रवाल का बयान भी है।
मामले में लगी धाराएं :
मामले में सबसे अहम धारा 304 (ll) यानी गैर इरादतन हत्या का मामला है। इसके अलावा आईपीसी की धारा 560, 369, 324, 326, 279, 388, 337 और मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत आरोप भी लगाए गए हैं।
क्या हैं आरोप
जान्हवी पर आरोप है कि 8 जून की रात शराब के नशे में तेज गति से गाड़ी चलाते हुए उसने सामने से आ रही टैक्सी की टक्कर मार दी थी, जिसमे दो लोगों की मौत हो गई थी। जान्हवी के खून की जांच में 4 गुना अधिक मात्रा में शराब पाई गई थी। तक़रीबन दो महीने जेल में रहने के बाद बीते 5 अगस्त को ही वह जमानत पर जेल से बाहर आई है।
दायर आरोप पत्र में कुल 560 पन्ने हैं, जिसमें 57 गवाहों के बयान जोड़े गए हैं। इनमें 14 लोगों के बयान सीआरपीसी की धारा 164 के तहत दर्ज किए गए हैं।
आरोपों को आधार देने के लिए RTO, पोस्टमॉर्टम और फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट संलग्न की गई है। गवाहों में रिलायंस के CFO आलोक अग्रवाल का बयान भी है।
मामले में लगी धाराएं :
मामले में सबसे अहम धारा 304 (ll) यानी गैर इरादतन हत्या का मामला है। इसके अलावा आईपीसी की धारा 560, 369, 324, 326, 279, 388, 337 और मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत आरोप भी लगाए गए हैं।
क्या हैं आरोप
जान्हवी पर आरोप है कि 8 जून की रात शराब के नशे में तेज गति से गाड़ी चलाते हुए उसने सामने से आ रही टैक्सी की टक्कर मार दी थी, जिसमे दो लोगों की मौत हो गई थी। जान्हवी के खून की जांच में 4 गुना अधिक मात्रा में शराब पाई गई थी। तक़रीबन दो महीने जेल में रहने के बाद बीते 5 अगस्त को ही वह जमानत पर जेल से बाहर आई है।
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