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This Article is From Mar 29, 2023

फिर बहाल हुई लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैज़ल की सदस्यता, NDTV से बोले-"किसी के साथ न हो ऐसा"

फैज़ल को हत्या के प्रयास केस में 10 साल की सजा मिली थी. इसलिए उनको अयोग्य करार दिया गया था, लेकिन केरल हाईकोर्ट ने उनकी दोषसिद्धि पर रोक लगा दी थी. 

फिर बहाल हुई लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैज़ल की सदस्यता, NDTV से बोले-"किसी के साथ न हो ऐसा"
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से ठीक पहले लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैजल की सदस्यता लोकसभा सचिवालय ने बहाल कर दी है. 
नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से ठीक पहले लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैज़ल की सदस्यता लोकसभा सचिवालय ने बहाल कर दी है. लोकसभा सचिवालय ने इसे लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. दो महीने का समय बीतने पर सांसद सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे. आज ही इस मामले पर सुनवाई होनी है. फैज़ल ने याचिका दायर कर सुप्रीम कोर्ट में अपनी लोकसभा सदस्यता बहाल करने की मांग की है.

यह था मामला
फैज़ल को हत्या के प्रयास केस में 10 साल की सजा मिली थी. इसलिए उनको अयोग्य करार दिया गया था, लेकिन केरल हाईकोर्ट ने उनकी दोषसिद्धि पर रोक लगा दी थी. उसके बावजूद लोकसभा सचिवालय ने उनकी अयोग्यता का फैसला वापस नहीं लिया. फैज़ल ने सुप्रीम कोर्ट में अयोग्यता का आदेश वापस लेकर लोकसभा की सदस्यता बहाल करने की मांग की. दरअसल, आपराधिक मामले में पूर्व सांसद मोहम्मद फैज़ल की सजा के निचली अदालत के फैसले के बाद 13 जनवरी को लोकसभा महासचिव ने उनकी अयोग्यता की घोषणा करते हुए एक अधिसूचना जारी कर दी थी.

मोहम्मद फैजल ने NDTV से की बात
NDTV से बातचीत में मोहम्मद फैज़ल ने कहा, "पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा. भले ही मेरे आर्डर आने के 2 महीने बाद तक इसे लटकाए रखा गया. लोकसभा महासचिव और स्पीकर को भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा. एक बात जाहिर है कि मेरी कनविक्शन 25 जनवरी से खत्म हो गई है. फिर सवाल यह है कि इसमें इतनी देरी क्यों की गई? जो मेरे सेशन लैप्स हुए हैं, उसको कैसे वापस करेंगे? सारी चीजों पर अभी तक किसी ने कोई जवाब नहीं दिया है. मुझे इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा. सुप्रीम कोर्ट से अगर इनके पास नोटिस आता तो इनके पास कोई जवाब नहीं था. अगर उनके पास कोई जवाब होता तो मुझे लिखकर दे सकते थे. इसे लंबित रखने का कोई कारण नहीं बनता था. इस ज्वाइंट सेशन में लक्षद्वीप की जनता की बात नहीं उठा सका. यह फैसला देर से हुआ, लेकिन खुश हूं. दूसरे किसी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए."

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