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राजा रघुवंशी मर्डर केस : सोनम की जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची मेघालय सरकार, कल सुनवाई

हाईकोर्ट ने 30 जून को राजा रघुवंशी हत्याकांड की मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी को निचली अदालत द्वारा दी गई जमानत को बरकरार रखा और राज्य सरकार की चुनौती खारिज कर दी थी.

राजा रघुवंशी मर्डर केस : सोनम की जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची मेघालय सरकार, कल सुनवाई
राजा रघुवंशी मर्डर केस में सुप्रीम कोर्ट पहुंची मेघालय सरकार.
  • मेघालय सरकार ने सोनम रघुवंशी की जमानत के हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है
  • हाईकोर्ट ने माना कि गिरफ्तारी के समय आरोपी को कानून के अनुरूप अधिकार प्रभावी ढंग से नहीं बताए गए थे
  • सुप्रीम कोर्ट ने मामले की जल्द सुनवाई का भरोसा देते हुए केस शुक्रवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है
नई दिल्ली:

इंदौर के चर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड में मेघालय सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची है. उन्होंने सोनम रघुवंशी की जमानत के हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए जल्द सुनवाई की मांग की है. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत से कहा कि कोर्ट को यह मामला याद होगा, जिसमें एक महिला पर अपने पति को नॉर्थ-ईस्ट ले जाकर तीन कथित सहयोगियों के साथ हत्या करने और शव फेंकने का आरोप है.

 उन्होंने बताया कि आरोपी की जमानत पहले दो बार इस आधार पर खारिज की गई थी कि उसके फरार होने की आशंका है. तुषार मेहता ने कहा कि बाद में जमानत इस आधार पर दे दी गई कि गिरफ्तारी के समय आरोपी को गिरफ्तारी के आधार पूरी तरह उपलब्ध नहीं कराए गए थे. यह केवल एक टाइपोग्राफिकल त्रुटि थी, जिसमें गिरफ्तारी दस्तावेज में कानून की एक धारा का गलत उल्लेख हो गया था. उन्होंने अदालत से अनुरोध किया कि मामले को शुक्रवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाए. वहीं सुप्रीम कोर्ट ने जल्द सुनवाई का भरोसा देते हुए  शुक्रवार को सुनवाई की बात कही है.

हाईकोर्ट ने मानी थीं गिरफ्तारी प्रक्रिया में खामियां

 हाईकोर्ट ने 30 जून को राजा रघुवंशी हत्याकांड की मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी को निचली अदालत द्वारा दी गई जमानत को बरकरार रखा और राज्य सरकार की चुनौती खारिज कर दी थी. हाईकोर्ट ने माना कि गिरफ्तारी की प्रक्रिया में खामियां थीं. अदालत के अनुसार, गिरफ्तारी के समय आरोपी को गिरफ्तारी के आधार कानून के अनुरूप प्रभावी ढंग से नहीं बताए गए थे ⁠इसलिए निचली अदालत द्वारा दी गई जमानत में हस्तक्षेप का आधार नहीं बनता. मेघालय सरकार ने शिलांग की अदालत के जमानत आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन हाईकोर्ट ने अपील खारिज करते हुए जमानत बरकरार रखी.

क्या है पूरा मामला

इंदौर के रहने वाले राजा रघुवंशी की मई 2025 में शादी हुई थी. इसके बाद वह पत्नी सोनम के साथ हनीमून मनाने शिलांग गए थे. घूमने के दौरान अचानक नवविवाहित जोड़ा लापता हो गया था और सड़क के किनारे उनका स्कूटर मिला था. इसके बाद वहीं गहरी खाई से राजा रघुवंशी का सड़ागला शव बरामद हुआ था, जिसने पूरे मामले को नया मोड़ दे दिया था. पुलिस की जांच में खुलासा हुआ कि ये कोई हादसा नहीं बल्कि सोचा समझा मर्डर था. मुख्य साजिशकर्ता सोनम रघुवंशी थी. सोनम का राज कुशवाहा नाम के युवक के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था और उसी ने सुपारी देकर हत्यारों को मेघालय भेजकर हनीमून के दौरान राजा रघुवंशी का मर्डर करवा दिया था.

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