मध्य प्रदेश के हरदा शहर में उस पटाखा कारखाने के दो मालिकों को मंगलवार शाम पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जहां विस्फोट और उसके बाद लगी आग में 11 लोगों की मौत हो गई और 174 अन्य घायल हुए हैं. अधिकारियों ने यह जानकारी दी.
उन्होंने बताया कि आरोपियों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी में उन पर गैर-इरादतन हत्या समेत अन्य आरोप लगाए गए हैं.अधिकारियों ने बताया कि मामले में एक अन्य व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है.
यह घटना प्रदेश की राजधानी भोपाल से लगभग 150 किलोमीटर दूर हरदा शहर के बाहरी इलाके मगरधा रोड पर बैरागढ़ में हुई.हरदा के पुलिस अधीक्षक संजीव कंचन ने संवाददाताओं को बताया कि कारखाने के दो मालिकों - राजेश अग्रवाल और सोमेश अग्रवाल - को राजगढ़ जिले के सारंगपुर से गिरफ्तार किया गया, जबकि रफीक खान नाम के एक अन्य व्यक्ति को शाम को हिरासत में लिया गया.
उन्होंने बताया कि इन आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 304 (गैर इरादतन हत्या), 308 (गैर इरादतन हत्या का प्रयास) और 34 (साझा इरादे के लिए कई व्यक्तियों द्वारा किए गए कृत्य) के तहत मामला दर्ज किया गया है.अधिकारी ने कहा कि खान को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है. उन्होंने खान के बारे में अधिक जानकारी साझा नहीं की. पुलिस सूत्रों ने कहा कि खान को कारखाने का प्रबंधक बताया जाता है.
(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं