
लोकसभा
- विमुद्रीकरण पर चर्चा के लिए नियम 193 के तहत नोटिस स्वीकार किया गया है.
- बीजेडी के भर्तृहरि महताब और टीआरएस के एपी जितेंद्र रेड्डी का नोटिस
- इस नियम के तहत चर्चा के बाद वोटिंग नहीं होती है.
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इतना ही विपक्ष सरकार के साथ इस मुद्दे पर दोनों ही सदन में चर्चा की मांग करता रहा है. सरकार जहां चर्चा के लिए तैयार हुई वहां सवाल यही उठा कि आखिर किस नियम के तहत चर्चा होगी. विपक्ष की मांग रही कि चर्चा उस नियम के तहत हो जिसमें चर्चा के बाद वोटिंग होती है. वहीं सरकार चर्चा के बाद वोटिंग के खिलाफ थी.
अब लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने साफ कर दिया है कि विमुद्रीकरण पर चर्चा के लिए नियम 193 के तहत नोटिस स्वीकार किया गया है.
लोक सभा में नियम 193 के तहत "काले धन के ख़ात्मे के लिए करेंसी नोट का विमुद्रीकरण" पर चर्चा कार्यसूची में रखा गया है. बीजेडी के भर्तृहरि महताब और टीआरएस के एपी जितेंद्र रेड्डी का नोटिस लोकसभा स्पीकर ने स्वीकार किया है. इस नियम के तहत चर्चा के बाद वोटिंग नहीं होती है.
हालांकि, आज भी इस मुद्दे पर चर्चा होने की संभावना कम है क्योंकि अन्य विपक्षी पार्टियां वोटिंग वाले नियम के साथ चर्चा पर अड़ी हैं. बता दें कि पिछले तीन हफ़्तों से नोटबंदी को लेकर संसद में लगातार गतिरोध बना हुआ है.
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