
Lockdown-4: गृह मंत्रालय ने रविवार की शाम को कहा कि राष्ट्रव्यापी कोरोनो वायरस लॉकडाउन के चौथे चरण के दौरान दुकानें और बाजार खोलने की इजाजत दी जाएगी. स्थानीय अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि रोस्टर के अनुसार अलग-अलग समय पर दुकानें खुली रहें, ताकि सोशल डिस्टेंस सुनिश्चित हो सके.
सभी दुकान मालिकों को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि ग्राहक दो गज की दूरी (एक दूसरे से न्यूनतम छह फीट की दूरी) बनाए रखें . किसी भी समय किसी भी दुकान में पांच से अधिक लोगों को अंदर जाने की अनुमति नहीं होगी. सरकार ने कहा है कि शॉपिंग मॉल लॉकडाउन के चौथे चरण में भी बंद रहेंगे.
कंपनियों और निजी कार्यालयों के संदर्भ में गृह मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि जहां भी संभव हो, वर्क फ्राम होम पॉलिसी (घर से काम करने की नीति) का पालन किया जाना चाहिए.
सभी कार्यालयों और अन्य प्रतिष्ठानों में सभी प्रवेश और निकास द्वारों पर थर्मल स्कैनिंग हो और सैनिटाइजर का उपयोग किया जाए. दफ्तरों, संस्थानों में काम का समय अलग-अलग अपनाया जाए.
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