गुजरात के कानून मंत्री भूपेंद्र सिंह चूड़ासमा सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं. उन्होंने गुजरात हाईकोर्ट के उनके चुनाव रद्द करने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. चूड़ासमा ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने की मांग की है. गुजरात हाईकोर्ट ने मंगलवार को 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में धोलका सीट से उनकी चुनावी जीत को अवैध करार दिया है. उनके प्रतिद्वंद्वी कांग्रेस प्रत्याशी अश्विन राठौड़ ने चूड़ासमा की जीत को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी.
अश्विन ने याचिका में कहा था कि चूड़ासमा ने अनुचित तरीकों से विधानसभा चुनाव जीता है. अश्विन राठौड़ ने आरोप लगाया था कि मतगणना के समय बैलेट पेपर की गणना में अनियमितता बरती गई. इस मामले में दोनों पक्षों के गवाहों के बयान लेने के बाद रिटर्निंग ऑफिसर धवल जॉनी का तबादला हाईकोर्ट के आदेश से किया गया था.
मंत्री ने इस सीट पर 327 मतों से जीत हासिल की थी. हाईकोर्ट ने 429 पोस्टल बैलेट रद्द करने का फैसला असंवैधानिक बताया था. राठौड़ ने आरोप लगाया थाकि पोस्टल बैलेट में मिले मतों में से 429 मत रद्द होने से चूड़ासमा विजेता घोषित किए गए थे. इस मामले में चुनाव आयोग ने तीन सदस्यों की कमेटी भी बनाई है.
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