वित्त मंत्रालय ने व्यक्तिगत करदाताओं के लिए आयकर रिटर्न (Income Tax Return) दाखिल करने की समयसीमा बढ़ाने का फैसला किया है. व्यक्तिगत करदाताओं के लिए वित्त वर्ष 2019-20 का आयकर रिटर्न (ITR) फाइल करने की समयसीमा को एक महीने और बढ़ाकर 31 दिसंबर 2020 कर दिया गया है. इससे पहले, करदाताओं के लिए आईटीआर (ITR) दाखिल करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर थी. वित्त मंत्रालय ने शनिवार को यह जानकारी दी.
मंत्रालय ने कहा कि जिन करदाताओं के खाताओं की ऑडिट करने की जरूरत है, उनके लिये आईटीआर दाखिल करने की समय-सीमा दो महीने बढ़ाकर 31 जनवरी 2021 कर दी गयी है.
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने एक बयान में कहा, ‘‘जिन करदाताओं के लिये आयकर रिटर्न भरने की समय-सीमा विस्तार से पहले 31 जुलाई 2020 थी, उनके लिये समय-सीमा 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ा दी गयी है.''इसी तरह जिन करदाताओं के खाताओं की ऑडिट किये जाने की जरूरत है और जिनकी समयसीमा पहले 31 अक्टूबर 2020 थी, वे अब 31 जनवरी 2021 तक आईटीआर भर सकते हैं.
In view of constraints being faced by taxpayers due to COVID-19,CBDT further extends due dates for various compliances for FY 2019-20:
— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) October 24, 2020
The due dt of furnishing Income Tax Returns(ITRs)for taxpayers whose accounts require to be audited has been extended to 31st, January,2021 (1/5) pic.twitter.com/cWWbXu80K9
सीबीडीटी ने कहा कि करदाताओं को आईटीआर भरने में अधिक समय देने के लिये समय-सीमा बढ़ायी गयी है. इससे पहले, सरकार ने मई में वित्त वर्ष 2019-20 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा को 31 जुलाई से बढ़ाकर 30 नवंबर 2020 किया था.
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2018-19 का आईटीआर दाखिल करने के लिए बढ़ाई गई थी तारीख
हाल ही में आयकर विभाग ने 2018-19 के आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख दो महीने बढ़ाकर 30 नवंबर कर दी थी. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने आदेश में कहा था कि कोरोना वायरस संकट के चलते करदाताओं को पेश आ रही परेशानियों को देखते हुए यह निर्णय किया गया है. आकलन वर्ष 2019-20 के लिए देरी से या संशोधित आयकर रिटर्न दाखिल करने की तारीख 30 सितंबर 2020 से बढ़ाकर 30 नवंबर 2020 कर दी गयी है. कोविड-19 संकट के चलते वित्त वर्ष 2018-19 का आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए सरकार की ओर से यह चौथी बार समयसीमा बढ़ाई गई.
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