विज्ञापन
This Article is From May 15, 2025

कोलकाता: नौकरी गंवाने वाले बंगाल के शिक्षकों की विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस से झड़प

7 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि 2016 में पश्चिम बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन के तहत भर्ती किए गए 25,000 शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्तियां रद्द की जाएं.

Bengal Teachers Protest: सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के चलते नौकरी गंवाने वाले सैकड़ों बंगाल के शिक्षक गुरुवार  को कोलकाता में प्रदर्शन करते हुए पुलिस से भिड़ गए. ये आदेश राज्य में “दागी” चयन प्रक्रिया के खिलाफ आया था. प्रदर्शनकारियों ने साल्ट लेक स्थित विकास भवन में घुसने की कोशिश की, जिसे रोकने के लिए पुलिस ने बैरिकेड लगाए थे.

विकास भवन राज्य सरकार के कई अहम विभागों का दफ्तर है, जिसमें शिक्षा विभाग भी शामिल है. प्रदर्शनकारी दोपहर से ही भवन के बाहर नारेबाजी कर रहे थे और हटने को तैयार नहीं हैं. वे चाहते हैं कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद आकर उन्हें आश्वस्त करें कि उन्हें दोबारा भर्ती परीक्षा नहीं देनी होगी.

एक प्रदर्शनकारी ने कहा, "हम दोबारा परीक्षा नहीं देंगे. हमारी मांग साफ है – हमारी नौकरियां बहाल की जाएं. जब तक मुख्यमंत्री खुद हमसे बात नहीं करेंगी, हम यहां से नहीं हटेंगे."

बाद में कुछ प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड तोड़ दिए और भवन के मुख्य गेट को भी क्षतिग्रस्त कर दिया. पुलिस ने उन्हें पीछे धकेलने की कोशिश की, जिस पर प्रदर्शनकारियों ने प्रतिरोध किया.

7 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि 2016 में पश्चिम बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन के तहत भर्ती किए गए 25,000 शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्तियां रद्द की जाएं, क्योंकि पूरी चयन प्रक्रिया में भारी गड़बड़ियां थीं.

अदालत ने कहा था, "हमारे विचार में यह एक ऐसा मामला है जिसमें पूरी चयन प्रक्रिया भ्रष्ट और अपवित्र हो चुकी है. बड़े पैमाने पर की गई धोखाधड़ी और उसे छिपाने की कोशिशों ने इस चयन प्रक्रिया को पूरी तरह अविश्वसनीय बना दिया है."

हालांकि बाद में, छात्रों की स्थिति को देखते हुए, अदालत ने ‘निर्दोष' शिक्षकों को राहत दी - यानी वे शिक्षक जिनके खिलाफ जांच में कोई अनियमितता सामने नहीं आई थी. यह राहत केवल कक्षा 9 से 12 तक के शिक्षकों को दी गई है.

राज्य के कई स्कूलों में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एक साथ कई शिक्षक हट गए, जिसके चलते राज्य सरकार और स्कूल सर्विस कमीशन ने अदालत से राहत की गुहार लगाई थी.

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com