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This Article is From Aug 23, 2017

आईएनएक्स मीडिया के FDI प्रस्ताव को मंजूरी मिलने का मामला, सीबीआई के सामने पेश हुए कार्ति चिदंबरम

सुबह करीब 10 बजे लोधी रोड स्थित सीबीआई के मुख्यालय पहुंचे. सर्वोच्च न्यायालय ने 18 अगस्त को उन्हें सीबीआई के समक्ष पेश होने को कहा था.

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आईएनएक्स मीडिया के FDI प्रस्ताव को मंजूरी मिलने का मामला, सीबीआई के सामने पेश हुए कार्ति चिदंबरम
कार्ति चिदंबरम ( फाइल फोटो )
नई दिल्ली: पूर्व केंद्रीय मंत्री पी.चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) से आईएनएक्स मीडिया को मिली मंजूरी में कथित अनियमितताओं के संबंध में बुधवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के समक्ष पेश हुए. वह सुबह करीब 10 बजे लोधी रोड स्थित सीबीआई के मुख्यालय पहुंचे. सर्वोच्च न्यायालय ने 18 अगस्त को उन्हें सीबीआई के समक्ष पेश होने को कहा था और मामले की सुनवाई 28 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी थी.  प्रधान न्यायाधीश जगदीश सिंह खेहर और न्यायमूर्ति धनंज्य वाई चन्द्रचूड की पीठ ने कार्ति को जांच ब्यूरो के मुख्यालय में पूछताछ के दौरान अपने साथ वकील ले जाने की अनुमति प्रदान कर दी थी.  

पढ़ें, मनी लांड्रिंग मामले में कार्ति चिदंबरम को CBI के सामने 23 अगस्त को पेश होने का आदेश

इसके साथ ही पीठ ने कहा, ‘सुनवाई के दौरान प्रतिवादी (कार्ति) के वकील ने कहा कि प्रतिवादी जांच अधिकारी के समक्ष पेश होने के लिये तैयार है. इसलिए हम प्रतिवादी (कार्ति) को निर्देश देते हैं कि वह 23 अगस्त को नई दिल्ली में केन्द्रीय जांच ब्यूरो के मुख्यालय में जांच अधिकारी के समक्ष पेश हों.’  न्यायालय ने जांच ब्यूरो को 28 अगस्त तक जितने भी दिन चाहे कार्ति से पूछताछ करने की छूट प्रदान की है.

वीडियो : सीबीआई के सामने कार्ति चिदंबरम पेश
इस मामले में अब 28 अगस्त को आगे सुनवाई होगी. पीठ ने कार्ति से कहा कि वह जांच ब्यूरो की प्राथिमकी में लगाए गए आरोपों के खिलाफ अपने बचाव के लिये सभी जरूरी दस्तावेज लेकर जायें. हालांकि, पीठ ने स्पष्ट किया कि कार्ति के साथ जांच ब्यूरो के जांचकर्ताओं द्वारा पूछताछ के दौरान उसके साथ जाने वाले वकील बगल वाले कक्ष में बैठेंगे. न्यायालय ने जांच ब्यूरो और कार्ति को निर्देश दिया कि वे जांच तथा इस मामले के दूसरे पहलुओं के बारे में अपनी रिपोर्ट भी सुनवाई की अगली तारीख पर दाखिल करें. शीर्ष अदालत ने 14 अगस्त को कहा था कि कार्ति को भ्रष्टाचार के मामले में जांच के लिये खुद पेश हुए बिना भारत से बाहर जाने की इजाजत नहीं दी जायेगी.


इनपुट : आईएनएस
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