विज्ञापन
This Article is From Feb 13, 2014

देवदासी प्रथा रोके कर्नाटक सरकार : सर्वोच्च न्यायालय

देवदासी प्रथा रोके कर्नाटक सरकार : सर्वोच्च न्यायालय
नई दिल्ली:

सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को कर्नाटक के मुख्य सचिव को निर्देश देते हुए कहा कि वह सुनिश्चित करें कि किसी भी मंदिर में गुरुवार रात या शुक्रवार को किसी लड़की का इस्तेमाल देवदासी के रूप में न हो।

प्रधान न्यायाधीश पी सतशिवम की अध्यक्षता वाली पीठ ने कर्नाटक सरकार को नोटिस जारी करते हुए मुख्य सचिव से 14 फरवरी को तड़के आयोजित होने वाले कार्यक्रम के लिए एहतियातन कदम उठाने के निर्देश दिए, जहां लड़कियों का इस्तेमाल मंदिरों में देवदासी के रूप में किया जा रहा है।"

पीठ ने कहा, "हम मुख्य सचिव को यह निर्देश भी देते हैं कि ऐसी घटनाएं न तो 13 फरवरी को घटें और न 14 फरवरी को ही।"

याचिकाकर्ता के वकील की तरफ पेश किए गए मामले पर प्रधान न्यायाधीश ने कहा, "यह बेहद महत्वपूर्ण मामला है और आपने इतने विलंब से इसे पेश किया है।"

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
सर्वोच्च नयायालय, देवदासी प्रथा, कर्नाटक सरकार, मंदिरों में देवदासी, Supreme Court, Devdasi Tradition, Karantaka Government, Devdasi's In Temple
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com