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This Article is From Aug 21, 2019

INX मीडिया केस: पी चिदंबरम के साथ आईं प्रियंका गांधी, कहा- साथ खड़े हैं, सच के लिए लड़ेंगे

दिल्ली उच्च न्यायालय ने आईएनएक्स मीडिया मामले में मंगलवार को कांग्रेस नेता पी चिदंबरम को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया और इसके साथ ही पूर्व केंद्रीय मंत्री गहरे कानूनी संकट में घिरते दिखे.

INX मीडिया केस: पी चिदंबरम के साथ आईं प्रियंका गांधी, कहा- साथ खड़े हैं, सच के लिए लड़ेंगे
कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी. (फाइल तस्वीर)
नई दिल्ली:

आईएनएक्स मीडिया मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा खारिज किये जाने की पृष्ठभूमि में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने बुधवार को आरोप लगाया कि सरकार 'शर्मनाक तरीके से' चिदंबरम के पीछे पड़ी है क्योंकि वह बेहिचक सच बोलते हैं और सरकार की नाकामियों को सामने लाते हैं.
उन्होंने यह भी कहा कि वह चिदंबरम के साथ खड़ी हैं और सच के लिए लड़ाई जारी रखी जायेगी. 

प्रियंका ने ट्वीट कर कहा, 'बहुत ही योग्य और सम्मानित राज्यसभा सदस्य पी चिदंबरम जी ने दशकों तक बतौर वित्त मंत्री, गृह मंत्री और दूसरे पदों पर रहते हुए पूरी वफादारी से देश की सेवा की है.'

उन्होंने दावा किया, 'वह बेहिचक सच बोलते हैं और इस सरकार की नाकामियों का खुलासा करते हैं. लेकिन सच कायरों के लिए सुविधाजनक नहीं होता इसलिए शर्मनाक तरीके से उनका पीछा किया जा रहा है.' प्रियंका ने कहा, 'हम उनके साथ खड़े हैं और सच के लिए लड़ते रहेंगे, चाहे नतीजा कुछ भी हो.' इससे पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने मंगलवार को आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी सरकार विरोधी नेताओं को चुनकर निशाना बना रही है और यह उसकी कार्यशैली बन चुका है.

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बता दें, दिल्ली उच्च न्यायालय ने आईएनएक्स मीडिया मामले में मंगलवार को कांग्रेस नेता पी चिदंबरम को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया और इसके साथ ही पूर्व केंद्रीय मंत्री गहरे कानूनी संकट में घिरते दिखे और उन पर गिरफ्तारी का खतरा मंडराने लगा. अदालत ने अग्रिम जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि आईएनएक्स मीडिया से जुड़े धनशोधन मामले में वह ‘सरगना और प्रमुख षड्यंत्रकारी" प्रतीत हो रहे हैं. अदालत ने कहा कि प्रभावी जांच के लिए उनसे हिरासत में पूछताछ करने की आवश्यकता है.

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अदालत ने कहा कि आईएनएक्स मीडिया घोटाला ‘धनशोधन का बेहतरीन उदाहरण' है. अदालत ने कहा कि अपराध की गंभीरता और अदालत से मिली राहत के दौरान पूछताछ में स्पष्ट जवाब नहीं दिया जाना दो आधार हैं जिनके कारण उन्हें अग्रिम जमानत नहीं दी जा रही. पूर्व वित्त और गृह मंत्री चिदंबरम को उच्चतम न्यायालय से भी तत्काल राहत नहीं मिली. इससे सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को उन्हें गिरफ्तार करने का रास्ता साफ हो गया.

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(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

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