इंद्राणी मुखर्जी (फाइल फोटो)
मुंबई:
शीना बोरा हत्या मामले में मुख्य आरोपी और पूर्व मीडिया कारोबारी इंद्राणी मुखर्जी को मंगलवार को जेजे अस्पताल से छुट्टी दे दी गई, जहां शुक्रवार को बेहोश होने के बाद से उनका इलाज चल रहा था। सेहत में सुधार के बाद इंद्राणी को वापस बायकुला महिला कारावास में भेज दिया गया।
जेजे अस्पताल के डीन टीपी लहाणे ने कहा कि इंद्राणी को शाम में अस्पताल से छुट्टी दे दी गई और जेल भेज दिया गया, जहां वह पिछले महीने से न्यायिक हिरासत में बंद हैं। 43-वर्षीय इंद्राणी कथित तौर पर अधिक मात्रा में कोई दवा लेने की वजह से बेहोश हो गई थीं और पांच दिन पहले उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था।
लहाणे ने इससे पहले दिन में कहा था कि इंद्राणी पूरी तरह होश में हैं और डॉक्टरों से बात भी कर रही हैं। उनके इलाज में लगे डॉक्टरों की टीम तय करेगी कि पुलिस अधिकारियों को कब उसका बयान दर्ज करने दिया जाए।
इंद्राणी के वकील ने एक स्थानीय अदालत में यह भी कहा कि उन्हें सीबीआई द्वारा जेल में पूछताछ से कोई आपत्ति नहीं है और अस्पताल ने उनकी मेडिकल रिपोर्ट अदालत को सीलबंद लिफाफे में सौंप दी है, जिसकी सीबीआई ने मांग की थी।
इस बीच एक मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अदालत ने इंद्राणी और दो अन्य आरोपियों से पूछताछ की अनुमति देने के सीबीआई के अनुरोध पर अपना आदेश बुधवार तक सुरक्षित रखा। शीना बोरा हत्याकांड में इंद्राणी के साथ उनका पूर्व पति संजीव खन्ना और चालक श्यामवर राय आरोपी हैं। दोनों भी न्यायिक हिरासत में हैं।
इस्प्लैनेड अदालत के अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट आरवी. एडोने ने कहा, आदेश बुधवार को पारित किया जाएगा। इस बीच प्रधान सचिव (अपील और सुरक्षा) विजय सतबीर सिंह ने कहा कि इंद्राणी अब मानसिक और शारीरिक रूप से दुरुस्त हैं और उनके जेल में बेहोश होने की परिस्थितियों का पता लगाने के लिए उनका बयान मंगलवार रात तक या बुधवार सुबह तक रिकॉर्ड किया जाएगा।
जेजे अस्पताल के डीन टीपी लहाणे ने कहा कि इंद्राणी को शाम में अस्पताल से छुट्टी दे दी गई और जेल भेज दिया गया, जहां वह पिछले महीने से न्यायिक हिरासत में बंद हैं। 43-वर्षीय इंद्राणी कथित तौर पर अधिक मात्रा में कोई दवा लेने की वजह से बेहोश हो गई थीं और पांच दिन पहले उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था।
लहाणे ने इससे पहले दिन में कहा था कि इंद्राणी पूरी तरह होश में हैं और डॉक्टरों से बात भी कर रही हैं। उनके इलाज में लगे डॉक्टरों की टीम तय करेगी कि पुलिस अधिकारियों को कब उसका बयान दर्ज करने दिया जाए।
इंद्राणी के वकील ने एक स्थानीय अदालत में यह भी कहा कि उन्हें सीबीआई द्वारा जेल में पूछताछ से कोई आपत्ति नहीं है और अस्पताल ने उनकी मेडिकल रिपोर्ट अदालत को सीलबंद लिफाफे में सौंप दी है, जिसकी सीबीआई ने मांग की थी।
इस बीच एक मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अदालत ने इंद्राणी और दो अन्य आरोपियों से पूछताछ की अनुमति देने के सीबीआई के अनुरोध पर अपना आदेश बुधवार तक सुरक्षित रखा। शीना बोरा हत्याकांड में इंद्राणी के साथ उनका पूर्व पति संजीव खन्ना और चालक श्यामवर राय आरोपी हैं। दोनों भी न्यायिक हिरासत में हैं।
इस्प्लैनेड अदालत के अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट आरवी. एडोने ने कहा, आदेश बुधवार को पारित किया जाएगा। इस बीच प्रधान सचिव (अपील और सुरक्षा) विजय सतबीर सिंह ने कहा कि इंद्राणी अब मानसिक और शारीरिक रूप से दुरुस्त हैं और उनके जेल में बेहोश होने की परिस्थितियों का पता लगाने के लिए उनका बयान मंगलवार रात तक या बुधवार सुबह तक रिकॉर्ड किया जाएगा।
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