
भारत लौटने के बाद पत्रकारों से मुखातिब उज्मा.
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बुधवार को उज्मा को पाकिस्तान से लौटने की इजाजत मिली
इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भारत लौटने के लिए अपील की थी
बंदूक की नोंक पर जबरन शादी की बात कही थी
उज्मा के लौटने पर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा,''यदि कोई महिला किसी विदेशी धरती पर फंस जाती है तो भारतीय उच्चायोग उसके लिए आशा की किरण है.'' इसके साथ ही विदेश मंत्री ने कहा, ''हमने उससे कहा कि भले ही हमें आपको भारतीय उच्चायोग में एक, दो या तीन साल रखना पड़े लेकिन हम आपको वहां से निकल लेंगे.''
गौरतलब है कि उज्मा ने पाकिस्तान में भारतीय उच्चायोग से गुजारिश करते हुए कहा था कि बंदूक की नोंक पर उससे विवाह किया गया है लिहाजा उसको भारत भेजने की व्यवस्था की जाए. उसके बाद उसने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पति ताहिर अली के खिलाफ केस दर्ज करते हुए कहा था कि वह उसका उत्पीड़न कर रहा है और उसका धमकाता है.
उज्मा ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 19 मई को एक छह पेज का हलफनामा देते हुए कहा था कि ताहिर के साथ उससे जबर्दस्ती निकाहनामे पर दस्तखत कराए गए थे. उसमें यह भी कहा गया था कि ताहिर की तरफ से पेश हलफनामा झूठा है और कोर्ट से यह गुहार लगाई गई थी कि 30 मई को उसका वीजा खत्म हो रहा है लिहाजा उसको भारत जाने की अनुमति दी जाए. बुधवार को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको भारत लौटने की इजाजत दे दी थी.
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