भारत लौटने के बाद पत्रकारों से मुखातिब उज्मा.
नई दिल्ली:
पाकिस्तान कोर्ट से इजाजत मिलने के बाद भारत लौटीं उज्मा कई हफ्तों बाद जब पहली बार अपनी नन्ही बेटी से मिलीं तो भावुक हो गईं. थैलेसीमिया से पीडि़त अपनी बेटी को उन्होंने नम आखों से गोद में उठा लिया. पत्रकारों से बात करते हुए उज्मा ने कहा, ''पाकिस्तान मौत का कुआं है. औरतों की बात छोडि़ए वहां तो पुरुष भी सुरक्षित नहीं हैं.'' बुधवार को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भारत लौटने की अनुमति मिलने के बाद उज्मा वाघा बॉर्डर होते हुए गुरुवार को भारत आईं.
उज्मा के लौटने पर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा,''यदि कोई महिला किसी विदेशी धरती पर फंस जाती है तो भारतीय उच्चायोग उसके लिए आशा की किरण है.'' इसके साथ ही विदेश मंत्री ने कहा, ''हमने उससे कहा कि भले ही हमें आपको भारतीय उच्चायोग में एक, दो या तीन साल रखना पड़े लेकिन हम आपको वहां से निकल लेंगे.''
गौरतलब है कि उज्मा ने पाकिस्तान में भारतीय उच्चायोग से गुजारिश करते हुए कहा था कि बंदूक की नोंक पर उससे विवाह किया गया है लिहाजा उसको भारत भेजने की व्यवस्था की जाए. उसके बाद उसने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पति ताहिर अली के खिलाफ केस दर्ज करते हुए कहा था कि वह उसका उत्पीड़न कर रहा है और उसका धमकाता है.
उज्मा ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 19 मई को एक छह पेज का हलफनामा देते हुए कहा था कि ताहिर के साथ उससे जबर्दस्ती निकाहनामे पर दस्तखत कराए गए थे. उसमें यह भी कहा गया था कि ताहिर की तरफ से पेश हलफनामा झूठा है और कोर्ट से यह गुहार लगाई गई थी कि 30 मई को उसका वीजा खत्म हो रहा है लिहाजा उसको भारत जाने की अनुमति दी जाए. बुधवार को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको भारत लौटने की इजाजत दे दी थी.
उज्मा के लौटने पर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा,''यदि कोई महिला किसी विदेशी धरती पर फंस जाती है तो भारतीय उच्चायोग उसके लिए आशा की किरण है.'' इसके साथ ही विदेश मंत्री ने कहा, ''हमने उससे कहा कि भले ही हमें आपको भारतीय उच्चायोग में एक, दो या तीन साल रखना पड़े लेकिन हम आपको वहां से निकल लेंगे.''
गौरतलब है कि उज्मा ने पाकिस्तान में भारतीय उच्चायोग से गुजारिश करते हुए कहा था कि बंदूक की नोंक पर उससे विवाह किया गया है लिहाजा उसको भारत भेजने की व्यवस्था की जाए. उसके बाद उसने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पति ताहिर अली के खिलाफ केस दर्ज करते हुए कहा था कि वह उसका उत्पीड़न कर रहा है और उसका धमकाता है.
उज्मा ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 19 मई को एक छह पेज का हलफनामा देते हुए कहा था कि ताहिर के साथ उससे जबर्दस्ती निकाहनामे पर दस्तखत कराए गए थे. उसमें यह भी कहा गया था कि ताहिर की तरफ से पेश हलफनामा झूठा है और कोर्ट से यह गुहार लगाई गई थी कि 30 मई को उसका वीजा खत्म हो रहा है लिहाजा उसको भारत जाने की अनुमति दी जाए. बुधवार को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको भारत लौटने की इजाजत दे दी थी.
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