
फाइल फोटो
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2008 में एक मुस्लिम पुलिसकर्मी ने ज्वाइन किया
2012 में उसको दाढ़ी रखने के कारण सस्पेंड किया गया
सुप्रीम कोर्ट ने उससे दाढ़ी हटाने का आग्रह किया
इसके खिलाफ बांबे हाई कोर्ट की औरंगाबाद पीठ में बेदादे ने अपील की. सुनवाई के दौरान राज्य की तरफ से कहा गया कि वह अस्थाई तौर पर धार्मिक क्रियाकलापों के लिए दाढ़ी रख सकता है. कोर्ट ने सरकार के तर्क को स्वीकार किया और दिसंबर 2012 में बेदादे की याचिका खारिज कर दी. उसके बाद जनवरी 2013 में उसने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की. इसी पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के रुख से सहमति दिखाते हुए उससे आग्रह किया कि वह चाहे तो अस्थाई तौर पर धार्मिक कार्यों के लिए इसे रख सकता है. कोर्ट ने यह भी कहा कि उसको बेदादे से सहानुभूति है और वह फिर से ज्वाइन क्यों नहीं कर लेते लेकिन बेदादे ने सुप्रीम कोर्ट के ऑफर को ठुकरा दिया.
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