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This Article is From Feb 19, 2024

"हॉर्स ट्रेडिंग गंभीर मामला, बैलट पेपर लाकर दिखाएं" - चंडीगढ़ मेयर चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट सख्‍त

सुप्रीम कोर्ट ने मसीह के वकील से पूछा कि आपने कुछ बैलेट पेपर पर एक्‍स मार्क लगाया या नहीं, जवाब में उन्‍होंने कहा कि हां आठ पेपर पर लगाया.

  • चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बैलेट पेपर तलब किए
  • CJI डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा कि हार्स ट्रेडिंग गंभीर मामला है
  • सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मसीह दोषी पाए गए तो कानूनी कार्रवाई करेंगे
नई दिल्‍ली:

चंडीगढ़ मेयर चुनाव (Chandigarh Mayor Election) को लेकर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सख्‍त रुख अपनाया है. सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव के बैलेट पेपर तलब किए हैं और अब सुप्रीम कोर्ट खुद बैलेट पेपर देखेगा. इस मामले में CJI डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा कि हार्स ट्रेडिंग गंभीर मामला है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह ने माना है कि उन्‍होंने बैलेट पेपर पर निशाना लगाया. अब मसीह बुधवार को अदालत में पेश होंगे. वहीं सुप्रीम कोर्ट इस मामले में मंगलवार दोपहर दो बजे सुनवाई करेगा.

अदालत ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट से बैलेट पेपर मांगे हैं. सुप्रीम कोर्ट ने पर्याप्त सुरक्षा के साथ बैलेट पेपर लाने को कहा है. साथ ही काउंटिंग का पूरा वीडियो तलब किया है. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर मसीह दोषी पाए गए तो कानूनी कार्रवाई करेंगे. 

इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मसीह से पूछा कि आपने कुछ बैलेट पेपर पर एक्‍स मार्क लगाया या नहीं, जवाब में उन्‍होंने कहा कि हां आठ पेपर पर लगाया. इस पर सीजेआई ने कहा कि आपको सिर्फ साइन करना चाहिए था, आपने किस अधिकार से निशान लगाए.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम डिप्टी कमिश्‍नर को नए सिरे से चुनाव कराने के लिए रिटर्निंग अफसर नियुक्त करने को कहेंगे. वो किसी राजनीतिक पार्टी से संबंधित नहीं होगा. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह हाईकोर्ट को इस मामले की निगरानी करने के लिए कहेंगे. 

इस मामले में CJI डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने सुनवाई की. 

रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का दिया था आदेश 

सुप्रीम कोर्ट ने 5 फरवरी को चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर बड़ा दखल दिया था और चुनाव के सारे रिकॉर्ड को सुरक्षित रखने के आदेश दिए थे. सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को रिकॉर्ड सुरक्षित करने को कहा था. साथ ही रिटर्निंग अफसर को तलब कर लिया था. सुप्रीम कोर्ट ने आप पार्षद की याचिका पर नोटिस जारी किया था. 

लोकतंत्र की हत्‍या नहीं होने देंगे : सुप्रीम कोर्ट 

इस मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने रिटर्निंग अफसर को कड़ी फटकार लगाई थी और ⁠CJI  डी वाई चंद्रचूड़ ने सख्‍त टिप्‍पणी करते हुए कहा था कि रिटर्निंग अफसर ने जो किया है, वो लोकतंत्र की हत्या जैसा है. वीडियो में साफ दिख रहा है कि वो कैमरे में देख रहा है और बैलेट पेपर को खराब कर रहा है.  इस अफसर पर कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए. साथ ही उन्‍होंने कहा था कि चुनाव की पवित्रता बरकरार रखने के लिए चंडीगढ़ मेयर चुनाव की डिटेल पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार के पास जमा होंगे. हम लोकतंत्र की हत्या नहीं होने देंगे. 

साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अगले आदेश तक बजट पेश नहीं करने के लिए कहा था.  

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