डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख और दो साध्वियों से रेप के दोषी गुरमीत राम रहीम को बार-बार पैरोल दिए जाने के मामले में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा की खट्टर सरकार को फटकार लगाई है. कोर्ट ने गुरुवार को कहा है कि भविष्य में बिना अदालत की इजाजत के राम रहीम को पैरोल न दी जाए. राम रहीम की पैरोल 10 मार्च को समाप्त हो रही है. हाईकोर्ट ने इसी दिन ही राम रहीम को सरेंडर करने को कहा है. मामले में अगली सुनवाई 13 मार्च को होगी.
हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान बेंच ने हरियाणा सरकार से पूछा कि राज्य सरकार बताए कि डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम की तरह और कितने कैदियों को इसी तरह से पैरोल दी गई. हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार से जानकारी मांगी है.
दरअसल, गुरमीत राम रहीम को दी जा रही पैरोल को SGPC ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. SGPC का कहना था कि डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम के खिलाफ कई संगीन मामले दर्ज हैं. इनमे उसे दोषी करार दिए जाने के बाद सजा भी सुनाई जा चुकी है. इसके बावजूद हरियाणा सरकार उसे बार-बार पैरोल दे रही है. ये पूरी तरह से गलत है. लिहाजा राम रहीम को दी गई पैरोल को रद्द किया जाए.
गुरमीत राम रहीम को हुई है 20 साल की सजा
गुरमीत राम रहीम को अपनी दो शिष्याओं के साथ रेप का दोषी पाया गया है. उसे 20 साल की जेल की सजा हुई है. 2021 में डेरा प्रमुख को चार अन्य लोगों के साथ डेरा प्रबंधक रणजीत सिंह की हत्या की साजिश रचने के लिए भी दोषी ठहराया गया था. डेरा प्रमुख और तीन अन्य को इस केस में 16 साल की जेल हुई है.
राम रहीम को कब-कब मिली पैरोल?
-रेप और हत्या के मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद जेल में बंद डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को आखिरी बार 19 जनवरी को 50 दिन की पैरोल मिली थी.
-इससे पहले उन्हें नवंबर 2023 में 21 दिन की पैरोल दी गई. पिछले साल 21 नवंबर को हरियाणा के रोहतक जिले की सुनारिया जेल से बाहर आए थे.
- डेरा प्रमुख 30 जुलाई 2023 को 30 दिन की पैरोल पर सुनारिया जेल से बाहर लाया गया.
- इससे पहले उन्हें जनवरी 2023 में 40 दिन की पैरोल दी गई थी.
-अक्टूबर 2022 में भी उन्हें 40 दिन की पैरोल दी गई थी. अक्टूबर की पैरोल से पहले, वह पिछले साल जून में एक महीने की पैरोल पर जेल से बाहर आए थे.
-इसके अलावा, उन्हें 7 फरवरी, 2022 से तीन सप्ताह की पैरोल दी गई थी.
CM खट्टर ने दी थी सफाई
इस बारे में हरियाणा के CM मनोहर लाल खट्टर भी कह चुके हैं कि राम रहीम को जेल नियमों के अनुसार पैरोल या फरलो मिलती है. राम रहीम को पैरोल के दौरान सिरसा स्थित डेरा सच्चा सौदा के हेडक्वार्टर में जाने की इजाजत नहीं थी. वह जब भी जेल से बाहर आया, तो बागपत जिले में बरनावा आश्रम में ही रुका.
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