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This Article is From Dec 15, 2022

हरियाणा : नाबालिग लड़की का अपहरण कर दुष्कर्म करने के जुर्म में शख्स को 20 साल की कैद

जींद की एक अदालत ने एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने के जुर्म में बृहस्पतिवार को एक व्यक्ति को 20 वर्ष की कैद की सजा सुनायी .

हरियाणा : नाबालिग लड़की का अपहरण कर दुष्कर्म करने के जुर्म में शख्स को 20 साल की कैद

जींद की एक अदालत ने एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने के जुर्म में बृहस्पतिवार को एक व्यक्ति को 20 वर्ष की कैद की सजा सुनायी . अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (एडीजे) डा. चंद्रहास की अदालत ने नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के जुर्म में दोषी को 20 वर्ष कैद की सजा सुनायी तथा उसपर साढ़े 36 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. जुर्माना न भरने की सूरत में दोषी को एक वर्ष की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी. अदालत ने कहा कि इसके अलावा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) पीड़िता को चार लाख रुपए की आर्थिक सहायता देगा.

अभियोजन पक्ष के अनुसार जुलाना थाना इलाके की एक महिला ने 16 अक्टूबर 2020 को पुलिस से शिकायत की थी कि 12 अक्टूबर रात को अकालगढ़ गांव का टिंकू उसकी 13 वर्षीय बेटी का घर से अपहरण कर एक खाली खेत में बने एक कमरे में ले गया था और वहां पर उसने उसके साथ दुष्कर्म किया था.

शिकायतकर्ता ने कहा था कि आरोपी ने पीड़िता को घटना के बारे में किसी को बताने पर बुरा अंजाम भुगतने की धमकी दी गई लेकिन जब उसकी बेटी की हालात बिगड़ने लगी तब पूछताछ करने पर उसने टिंकू की करतूत के बारे में उसे बताया. महिला थाना पुलिस ने पीडि़ता की मां की शिकायत पर टिंकू के खिलाफ अपहरण करने, बंधक बनाने, छह पास्को एक्ट समेत विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था.

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