विज्ञापन
This Article is From Mar 08, 2019

'अरावली' को नुकसान हुआ तो गंभीर नतीजे भुगतने के लिए तैयार रहे हरियाणा सरकार : सुप्रीम कोर्ट

अरावली क्षेत्र में निर्माण की इजाजत देने वाले संशोधित कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार को कड़ी चेतावनी दी

'अरावली' को नुकसान हुआ तो गंभीर नतीजे भुगतने के लिए तैयार रहे हरियाणा सरकार : सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट.
  • कोर्ट ने संशोधित कानून के क्रियान्वयन पर रोक लगा रखी है
  • हरियाणा ने पंजाब लैंड प्रिजर्वेशन एक्ट की कॉपी सौंपी
  • सुप्रीम कोर्ट अप्रैल में मामले की सुनवाई करेगा
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
नई दिल्ली:

हरियाणा के अरावली क्षेत्र में निर्माण की इजाजत देने वाले संशोधित कानून के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार को कड़ी चेतावनी दी है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अरावली हिल्स या फॉरेस्ट एरिया को अगर कोई नुकसान हुआ तो हरियाणा सरकार गंभीर परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहे.

सुप्रीम कोर्ट को हरियाणा सरकार ने पंजाब लैंड प्रिजर्वेशन (हरियाणा संशोधन अधिनियम 2019) एक्ट (पीएलपीए)  की कॉपी सौंपी है. सुप्रीम कोर्ट अप्रैल में मामले की सुनवाई करेगा.

अरावली में निर्माण मामले पर SC ने हरियाणा से कहा: आप सुप्रीम नहीं हैं, ऐसी हिमाकत करेंगे तो अवमानना चलेगा

पिछली सुनवाई में हरियाणा सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा था. सुप्रीम कोर्ट ने अरावली क्षेत्र में निर्माण की इजाजत देने वाले संशोधित कानून के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी थी. इतना ही नहीं अरावली क्षेत्र में किसी भी तरह के निर्माण पर रोक के सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अनदेखी करने के लिए हरियाणा सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए न्यायालय की अवमानना की चेतावनी भी दी गई थी.

VIDEO : अरावली के जंगल को बचाने के लिए विरोध प्रदर्शन

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com