ज्ञानवापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी मंदिर मामले में वाराणसी के जिला अदालत में दायर याचिका की मेंटेनेबिलिटी के मामले में अब अगली तारीख 22 सितंबर है. मस्जिद पक्ष के मुख्य वकील की मृत्यु के बाद दो नए वकील का वकालतनामा दाखिल हुआ. 10 दिन के समय मांग की जगह अदालत ने सिर्फ 3 दिन का समय दिया है.
वाराणसी के जिला अदालत में चल रही ज्ञानवापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी मंदिर मामले में, दायर याचिका की मेंटेनेबिलिटी के मामले में सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के बाद, पहले मस्जिद पक्ष के वकीलों ने अपनी दलील दी. उस दलील के उत्तर में हिंदू पक्ष ने अपना मत रखा. उसके बाद मस्जिद पक्ष के वकील हिंदू पक्ष के वकील के दिए गए तर्कों का जवाब दे रहे हैं.
ज्ञानवापी मस्जिद और सृंगार गौरी मंदिर मामले में वाराणसी के जिला अदालत मे दायर याचिका की मेंटेनेबिलिटी के मामले में अब अगली तारीख 22 सितंबर है । मस्जिद पक्ष के मुख्य वकील के मृत्यु के बाद दो नए वकील का वकालतनामा दाखिल हुआ 10 दिन के समय मांग की जगहअदालत ने सिर्फ 3 दिन का समय दिया pic.twitter.com/7NpuEzwldD
— Ajay Singh (@AjayNDTV) August 18, 2022
इस बीच अंजुमन इंतजामियां मस्जिद कमेटी के मुख्य वकील अभय नाथ यादव का आकस्मिक देहांत हो गया. उसके बाद मस्जिद पक्ष के लोगों ने अदालत से समय मांगा था, जिसकी तारीख आज मुकर्रर हुई. आज मस्जिद पक्ष की तरफ से दो नए वकील का वकालतनामा लगाया गया और 10 दिन का समय और मांगा गया, जिस पर अदालत में ज्यादा समय देने से इनकार कर दिया और रिज्वाइंडर दाखिल करने की डेट 22 अगस्त लगाई है.
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