गुरुग्राम हिट एंड रन केस का आरोपी कल्याण बैसला को पकड़ लिया गया है. गुरुग्राम पुलिस ने राजस्थान के दौसा जिले से उसे हिरासत में लिया है. उसे दौसा से गुरुग्राम लाया जा रहा है. गुरुग्राम पुलिस की एक टीम राजस्थान पहुंच चुकी है. उसके खिलाफ हत्या के प्रयास की धारा पहले ही एफआईआर में जोड़ी जा चुकी है. बाइकर सिया चौहान को टक्कर मारने वाले बैंसला ने इससे पहले वीडियो पोस्ट कर खुद को बेगुनाह बताया था. बैसला ने कहा था कि जानबूझकर उसने टक्कर नहीं मारी थी. वो मौके से इसलिए भागा कि उसने लगा कि लोग उस पर हमला न कर दें. बैंसला का वकील भी सामने आया और उसने अपने मुवक्किल का बचाव किया था.
नया जीवनदान मिला- सिया
पीड़ित बाइकर सिया का ताजा बयान सामने आया है. सिया ने कहा है कि उन्हें बस नया जीवन मिला है. सिया ने कहा, उन्हें नहीं पता कि उनका पीछा क्यों किया गया? वो तो अपनी लेन में बाइक चला रही थी. आशंका थी कि वो कुछ कर न दे. मैं खुशकिस्मत हूं कि सिर्फ हाथ और पैर में चोट लगी है. ये हत्या के प्रयास का मामला था. पुलिस ने घटना वायरल होने के बाद उसे इंस्टा पर संपर्क किया.
एनडीटीवी को सिया ने बताया, मेरी बाइक दिल्ली से गुरुग्राम के बाइकर वन कैफे की ओर जा रही थी. उसने कहा कि वो एक साल से बाइक चला रही हूं. लेकिन इस मामले को हल्का नहीं लिया जाना चाहिए. महिलाओं को बाइक या कार चलाते समय ऐसे ही परेशान करने या प्रताड़ित करने की घटनाओं का सामना करना पड़ता है. यह उन सभी महिलाओं के लिए सबक होना चाहिए. इस मामले में कठोर कार्रवाई होनी चाहिए.

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सिया ने कहा, पुलिस की लचर कार्रवाई यह संकेत दे रही है कि कानून तोड़ने वाले का कुछ नहीं बिगड़ेगा. यह बात और भी सच लगती है कि हमारे देश में आम लोगों के लिए न्याय मिलना मुश्किल है. सब कुछ कैमरे में रिकॉर्ड हो गया था और 24 घंटे बाद भी एक्शन न होने पर सवाल उठाए थे. सिया ने कहा, उसे (कल्याण) को लगता है कि वह किसी महिला को टक्कर मारकर भाग जाएगा और उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा. यह हिट एंड रन और हत्या की कोशिश का केस है.
गुरुग्राम का हिट एंड रन केस क्या है
गुरुग्राम के हिट एंड रन में पुलिस ने सेक्टर-56 थाने में एफआईआर दर्ज की थी. महिला बाइक राइडर सिया चौहान को टक्कर मारने के आरोपी कल्याण बैंसला पर हत्या के प्रयास की धारा भी जोड़ी गई. पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी की जांच के बाद हत्या के प्रयास की धारा जोड़ी गई है. गुरुग्राम पुलिस ने कहा था कि आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी. हत्या के प्रयास की धारा-109 जोड़ने के बाद केस और मजबूत होगा. इसमें 10 साल तक की सजा का प्रावधान है.
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