गुड़गांव:
गुड़गांव की एक अदालत में मंगलवार को हिट एंड रन के एक मामले में बीएमडब्ल्यू कार के कथित चालक कार के मालिक के बेटे ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। उसके सरेंडर करने के कुछ ही घंटों बाद उसे जमानत मिल गई।
इस हादसे में एक गर्भवती महिला सहित दो व्यक्तियों की मौत हो गयी थी और तीन लोग घायल हो गये थे।
इस हादसे के बाद बीएमडब्ल्यू कार का चालक भाग गया जबकि कार में सवार दूसरा व्यक्ति दक्ष जयसवाल गंभीर रूप से घायल हो गया जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था।
कोर्ट में आज सूरज सहरावत ने आत्म समर्पण किया। सूरज के पिता के नाम से दुर्घटनाग्रस्त कार रजिस्टर है। बताया रहा है कि जब दुर्घटना घटी तब यह कार 100किलोमीटर प्रतिघंटा की स्पीड से भी तेज रफ्तार से दौड़ रही थी। इस वजह से जब इस कार ने टाटा इंडिगो कार को टक्कर मारी तो उसमें सवार गर्भवती क्षमा चोपड़ा और कार का ड्राइवर मौके पर ही काल के गाल में समा गए। कार में सवार क्षमा के पति और माता-पिता गंभीर रूप से घाय़ल हो गए। सूरज पर आईपीसी की धारा 304(ए), और धारा 297 के तहत मामला दर्ज किया गया है।
गौरतलब है कि राजेश नाम के शख्स ने शनिवार को सरेंडर कर कहा था कि जब दुर्घटना घटी तब वह कार चला रहा था। पुलिस का कहना है कि राजेश का यह कदम सूरज को बचाने के लिए उठाया गया प्रतीत हो रहा है।
ज्ञात हो कि गुड़गांव की एक अदालत ने सोमवार को हिट एंड रन के एक मामले में बीएमडब्ल्यू कार के चालक होने का दावा करने वाले राजेश के जमानत आवेदन को खारिज कर दी थी। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जसबीर सिंह ने राजेश उर्फ राजू की याचिका खारिज कर दी।
बीएमडब्लयू कार का मालिक देवेन्द्र सहरावत ने दावा किया कि जिस समय यह हादसा हुआ उस वक्त उसका चालक राजेश उर्फ राजू गाड़ी चला रहा था।
इस हादसे में एक गर्भवती महिला सहित दो व्यक्तियों की मौत हो गयी थी और तीन लोग घायल हो गये थे।
इस हादसे के बाद बीएमडब्ल्यू कार का चालक भाग गया जबकि कार में सवार दूसरा व्यक्ति दक्ष जयसवाल गंभीर रूप से घायल हो गया जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था।
कोर्ट में आज सूरज सहरावत ने आत्म समर्पण किया। सूरज के पिता के नाम से दुर्घटनाग्रस्त कार रजिस्टर है। बताया रहा है कि जब दुर्घटना घटी तब यह कार 100किलोमीटर प्रतिघंटा की स्पीड से भी तेज रफ्तार से दौड़ रही थी। इस वजह से जब इस कार ने टाटा इंडिगो कार को टक्कर मारी तो उसमें सवार गर्भवती क्षमा चोपड़ा और कार का ड्राइवर मौके पर ही काल के गाल में समा गए। कार में सवार क्षमा के पति और माता-पिता गंभीर रूप से घाय़ल हो गए। सूरज पर आईपीसी की धारा 304(ए), और धारा 297 के तहत मामला दर्ज किया गया है।
गौरतलब है कि राजेश नाम के शख्स ने शनिवार को सरेंडर कर कहा था कि जब दुर्घटना घटी तब वह कार चला रहा था। पुलिस का कहना है कि राजेश का यह कदम सूरज को बचाने के लिए उठाया गया प्रतीत हो रहा है।
ज्ञात हो कि गुड़गांव की एक अदालत ने सोमवार को हिट एंड रन के एक मामले में बीएमडब्ल्यू कार के चालक होने का दावा करने वाले राजेश के जमानत आवेदन को खारिज कर दी थी। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जसबीर सिंह ने राजेश उर्फ राजू की याचिका खारिज कर दी।
बीएमडब्लयू कार का मालिक देवेन्द्र सहरावत ने दावा किया कि जिस समय यह हादसा हुआ उस वक्त उसका चालक राजेश उर्फ राजू गाड़ी चला रहा था।
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं
BMW Hit And Run Case, Gurgaon Accident, Suraj Sehrawat, सूरज सहरावत, बीएमडब्ल्यू हिट एंड रन मामला, गुड़गांव दुर्घटना