नई दिल्ली:
तेजाब की खरीद−बिक्री को लेकर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती कुछ रंग लाती लग रही है। मंगलवार को इस मामले में सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने बताया कि उसने इसको लेकर कुछ मॉडल कायदे बनाए हैं।
इनके मुताबिक सिर्फ लाइसेंसधारी दुकानदार ही तेजाब बेच पाएंगे। सिर्फ वही लोग खरीद पाएंगे जिनके पास पते सहित फोटो वाला पहचान-पत्र होगा और फोन नंबर होगा। 18 साल के कम उम्र के लड़के तेजाब नहीं खरीद पाएंगे।
केंद्र ने कहा कि इस पर कानून बनाने का हक राज्यों का है। उसकी कुछ राज्यों से बात हुई है जिन्होंने अपने कायदे बनाए हैं। अदालत इस पर संतुष्ट दिखी। अब गुरुवार को इस मामले में फैसला आएगा।
इनके मुताबिक सिर्फ लाइसेंसधारी दुकानदार ही तेजाब बेच पाएंगे। सिर्फ वही लोग खरीद पाएंगे जिनके पास पते सहित फोटो वाला पहचान-पत्र होगा और फोन नंबर होगा। 18 साल के कम उम्र के लड़के तेजाब नहीं खरीद पाएंगे।
केंद्र ने कहा कि इस पर कानून बनाने का हक राज्यों का है। उसकी कुछ राज्यों से बात हुई है जिन्होंने अपने कायदे बनाए हैं। अदालत इस पर संतुष्ट दिखी। अब गुरुवार को इस मामले में फैसला आएगा।
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