नई दिल्ली:
मुसलमानों को कोटे में कोटा दिए जाने के मामले में आंध्र हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
सरकार ने पहले ओबीसी के 27 फीसदी आरक्षण में से 4.5 फीसदी मुसलमानों को देने का फैसला किया था लेकिन हाईकोर्ट ने सरकार के फैसले को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि आरक्षण सिर्फ धार्मिक आधार पर दिया गया है।
अब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई सोमवार को हो सकती है।
सरकार ने पहले ओबीसी के 27 फीसदी आरक्षण में से 4.5 फीसदी मुसलमानों को देने का फैसला किया था लेकिन हाईकोर्ट ने सरकार के फैसले को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि आरक्षण सिर्फ धार्मिक आधार पर दिया गया है।
अब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई सोमवार को हो सकती है।
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