नई दिल्ली:
विदेशी चंदा हासिल कर रहे गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) पर कार्रवाई करते हुए सरकार ने तकरीबन 9000 एनजीओ का लाइसेंस विदेशी चंदा नियमन कानून (एफसीआरए) का उल्लंघन करने के संबंध में रद्द कर दिया है।
एक अन्य आदेश में गृह मंत्रालय ने कहा कि साल 2009-10, 2010-11 और 2011-12 के लिए वार्षिक रिटर्न नहीं दाखिल करने के लिए 10 हजार 343 एनजीओ को नोटिस जारी किए गए थे।
गृह मंत्रालय के अनुसार 16 अक्तूबर 2014 को इन एनजीओ को नोटिस जारी कर कहा गया कि वे एक महीने के भीतर अपना सालाना रिटर्न दाखिल कर बताएं कि उन्हें कितना विदेशी चंदा मिला, इस चंदे का क्या स्रोत है, किस उद्देश्य के लिए इसे हासिल किया गया और किस तरीके से विदेशी चंदे का इस्तेमाल किया गया। कुल 10 हजार 344 एनजीओ में से मात्र 229 ने जवाब दिया।
रविवार को जारी अधिसूचना में बताया गया कि बाकी के एनजीओ से जवाब नहीं मिला, इसलिए एफसीआरए के तहत जारी उनका पंजीकरण रद्द कर दिया गया। जिन 8975 एनजीओ का पंजीकरण रद्द किया गया उनमें से 510 ऐसे एनजीओ भी शामिल हैं, जिन्हें नोटिस भेजा गया था लेकिन वह वापस लौट आया।
एक अन्य आदेश में गृह मंत्रालय ने कहा कि साल 2009-10, 2010-11 और 2011-12 के लिए वार्षिक रिटर्न नहीं दाखिल करने के लिए 10 हजार 343 एनजीओ को नोटिस जारी किए गए थे।
गृह मंत्रालय के अनुसार 16 अक्तूबर 2014 को इन एनजीओ को नोटिस जारी कर कहा गया कि वे एक महीने के भीतर अपना सालाना रिटर्न दाखिल कर बताएं कि उन्हें कितना विदेशी चंदा मिला, इस चंदे का क्या स्रोत है, किस उद्देश्य के लिए इसे हासिल किया गया और किस तरीके से विदेशी चंदे का इस्तेमाल किया गया। कुल 10 हजार 344 एनजीओ में से मात्र 229 ने जवाब दिया।
रविवार को जारी अधिसूचना में बताया गया कि बाकी के एनजीओ से जवाब नहीं मिला, इसलिए एफसीआरए के तहत जारी उनका पंजीकरण रद्द कर दिया गया। जिन 8975 एनजीओ का पंजीकरण रद्द किया गया उनमें से 510 ऐसे एनजीओ भी शामिल हैं, जिन्हें नोटिस भेजा गया था लेकिन वह वापस लौट आया।
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